सोलर पंप स्थापित करने के लिए 75 प्रतिशत मिलेगी सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
आवेदन ऑललाइन आमंत्रित किए गए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन प्रक्त्रिया के दौरान परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी व फर्द व आधार कार्ड जरूरी है। इसके अलावा वे किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास बिजली के पंप का कनेक्शन नहीं है और जिसने पहले किसी भी क्षमता का सोलर पंप न लिया हो।;
हरिभूमि न्यूज,भिवानी
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार किसान, गौशाला, जल उपभोक्ता संगठन व समुदाय समूह आधारित सिंचाई करने वालों से सोलर पंप स्थापित करने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी आधारित तीन एचपी से लेकर 10 एचपी तक के आवेदन आमंत्रित किए हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं एनआरई के मुख्य परियोजना अधिकारी राहुल नरवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन ऑललाइन आमंत्रित किए गए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन प्रक्त्रिया के दौरान परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी व फर्द व आधार कार्ड जरूरी है। इसके अलावा वे किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास बिजली के पंप का कनेक्शन नहीं है और जिसने पहले किसी भी क्षमता का सोलर पंप न लिया हो।
उन्होंने बताया कि वे किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनके खेत में शूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईप लाइन स्थापित हो, यदि नहीं हो तो वे पंप लगने से पहले पंप लगाने के लिए स्थापित करने बारे प्रमाणपत्र शपथ पत्र दिया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि किसानों के साथ.साथ गौशाला, जल उपभोक्ता संगठन व समुदाय समूह आधारित किसान आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंप क्षमता के रेट सरलहरियाणाजीओवीडोटइन पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हैं।