पहली बार आला अफसरों पर कार्रवाई : बिजली निगमों के दो एमडी तलब, जानें क्यों

नोटिस में यह भी पूछा गया है कि क्या बिजली निगमों में जो सेवाएँ सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आती हैं, नियुक्त अधिकारी द्वारा उनकी कोई फेरहिस्त रखी गयी है या नहीं ।;

Update: 2021-07-04 11:02 GMT

हरियाणा राइट टू सर्विस कमिशन (Haryana Right To Service Commission) ने उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निर्देशकों शशांक आनंद और बलकार सिंह को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नागरिक सेवाएं ना दे पाने के कारण अपने समक्ष स्वयं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत होने हेतु 18 /19 जुलाई को समन किया है। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि क्या बिजली निगमों में जो सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आती हैं, नियुक्त अधिकारी द्वारा उनकी कोई फेरहिस्त रखी गयी है या नहीं ।

इसके अतिरिक्त कमिशन ने गुरुग्राम एवं सोनीपत के फायर स्टेशन अफसरों को भी समय सीमा के भीतर सेवाएँ ना दे पाने के कारण अपने समक्ष प्रस्तुत होने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि आयोग के चीफ कमिश्नर टी सी गुप्ता ने कहा की माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का और उनका स्वयं भी ये मत है कि सेवाएं अक्षम व जरूरतमंद उपभोक्ताओं को निर्धारित सीमा के भीतर मिलें तभी कोई भी व्यवस्था सार्थक हो पाती है। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने कार्यकाल में हर सम्भव प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक सेवाओं को समय पर दिलाए जाने में पूरे देश में हरियाणा को पहले स्थान पर लाएं।

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