इंतकाल मंजूर होने के बावजूद जमाबंदी में नहीं आया नाम, केस दर्ज करने के बाद अब लापरवाह पटवारी को गिरफ्तार करने का आदेश
- जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में 14 में से 11 शिकायतों का मौके पर ही हुआ समाधान
- मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने अधिकारियों ने छोटी-छोटी समस्याएं ऑफिस स्तर पर ही निपटाने के दिए निर्देश
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अंबाला। सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल की अध्यक्षता में बुधवार को पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 14 शिकायतें रखी गई जिनमें से 11 शिकायतों का समाधान किया गया। 3 शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि 14 में से 11 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी छोटी-मोटी शिकायतें होती हैं और उनका समाधान हो सकता है, ऐसी सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति बैठक में गांव जफरपुर के हरपाल सिंह ने बताया कि गांव में श्मशान घाट के रास्ते व गंदे नाले के पानी की समस्या है। इस पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी दिनेश कुमार ने सहकारिता मंत्री को बताया कि इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। गांव में 1400 फुट रास्ते को भी पक्का कर दिया गया है। बाकी बचे हिस्से को पक्का करने के लिए ग्रांट मांगी गई है। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने बीडीपीओ को निर्देश दिए कि जो भी गांव में अवैध कब्जे हैं उन्हें भी हटवाया जाए। इसी प्रकार अंबाला शहर सेक्टर-1 के रहने वाले नीरज शर्मा ने जमीन संबंधी एक मामले में मंजूरशुदा इंतकाल होने के बावजूद जमाबंदी में उसका नाम अंकित न होने की शिकायत रखी। जिला राजस्व अधिकारी कैप्टन विनोद शर्मा ने इस मामले में बताया कि पटवारी की लापरवाही सामने आई थी जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बकायदा पटवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए नियमानुसार उसे चार्जशीट करने के लिए लिखा गया है। इस मामले में सहकारिता मंत्री ने शिकायतकर्ता की संतुष्टि न होने पर शिकायत को लंबित रखते हुए उपायुक्त को मामले की जांच करवाने तथा पुलिस अधीक्षक को कहा कि यदि पटवारी गिरफ्तार नहीं हुआ तो उसकी जांच करें और आगामी कार्रवाई करें।
इसी प्रकार गांव माजरा शहजादपुर के रणजीत सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने गांव के एक्स सरपंच सतीश कुमार के खिलाफ पंचायत संबंधी राशि का गबन करने की शिकायत कर रखी है। इस मामले में बीडीपीओ शहजादपुर किन्नी गुप्ता ने सहकारिता मंत्री को बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पूर्व सरपंच के खिलाफ वर्ष 2016 में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। रिकवरी के लिए भी विभाग द्वारा लिखा गया है। कोर्ट में रिकवरी करने पर स्टे लगा हुआ है। गांव खुड्डा कलां के सुभाष चंद व अन्य ने हरिजन वाल्मीकि बस्ती के पानी की निकासी न होने की बात कही। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनने के कारण कुछ मकान भी क्षतग्रिस्त हुए है। इस मामले में एनएचएआई के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान जो अवैध जगह जैसे थड़े या अन्य थे उन्हें तोड़ने का काम किया गया था। किसी भी तरह का घर नहीं तोड़ा गया था। बीडीपीओ ने बताया कि इस मामले से जुड़े कुछ लोगों को नियमानुसार जगह भी उपलब्ध करवाई गई है। शिकायतकर्ताओं के संतुष्ट न होने पर सहकारिता मंत्री ने उपायुक्त को एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करते हुए उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
इसी प्रकार गांव सैनी माजरा के जोगिद्र सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि गांव के पास जो टोल लगाया गया है उसमें उसकी काफी जमीन आई है। जमीन देने के बावजूद उसे उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिल सका है। इस मामले में एनएचएआई के अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता की जमीन टोल के लिए अधिकृत की गई थी। उसे 25 लाख रुपये की राशि आबंटित करते हुए डीआरओ के पास भेज दी गई है। एक सप्ताह के अंदर प्रार्थी को यह राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी।
इसी प्रकार सैनी माजरा गांव के जोगिद्र सिंह ने एक अन्य जमीन संबंधी शिकायत रखी। जिसमें उसने कहा है कि वर्ष 1983 में उसने 8 कनाल रकबा जमीन ली थी वह अब तक उसके कब्जे में है लेकिन उसके पोते ने उपरोक्त भूमि को ब्लड रिलेशन में डीड करवाकर रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है। इस मामले में तहसीलदार मनीष कुमार ने मंत्री को बताया कि नियमानुसार शिकायतकर्ता इस मामले में कोर्ट में अपील कर सकता है।