कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विभिन्न गांवों में फसलों के नुकसान का लिया जायजा, बोले -पूरा मुआवजा दिया जाएगा
कृषि मंत्री ने कहा,किसानों का आह्वन किया है कि वे मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 3 अप्रैल तक अपनी फसलों का पंजीकरण करवाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान को दर्ज करवाए।;
हरिभूमि न्यूज.महम। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की पारदर्शी तरीके से गिरदावरी करें ताकि सभी पीडि़त किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा प्राप्त हो सके। अधिकारी 31 मार्च तक गिरदावरी के कार्य को पूर्ण करें। सरकार द्वारा आगामी मई माह तक फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल जिला की महम विधानसभा क्षेत्र के खरकड़ा, मोखरा, मदीना, भराण, अजायब, बहलबा, बैंसी, निंदाना आदि गांवों में फसलों को हुए नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा ले रहे थे। इस दौरान महम के उपमंडलाधीश दलबीर फौगाट, नायब तहसीलदार दीपक व लाखनमाजरा के नायब तहसीलदार मुकुल कुमार, भाजपा के वरिष्ठï नेता शमशेर खरकड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय बंसल, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी शमशेर खरक, कृषि उप निदेशक डॉ. महाबीर सिंह, जिला मत्स्य अधिकारी आशा हुड्डï अहलावत, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सुनारियां व महम ब्लॉक समिति के चेयरमैन नवनीत राठी भी मौजूद रहे।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा फसलों को हुए नुकसान के आंकलन के लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश जारी किये गए है। उन्होंने किसानों का आह्वन किया है कि वे मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 3 अप्रैल तक अपनी फसलों का पंजीकरण करवाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान को दर्ज करवाये। सरकार द्वारा किसानों के हित में ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा खोला गया है, जो किसान पहले फसलों का पंजीकरण नहीं करवा पाये थे, फसलों को हुए नुकसान वाले गांवों के किसानों के लिए यह पोर्टल दोबारा खोला गया है। सरकार द्वारा पारदर्शी प्रणाली से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए आंकलन, सत्यापन और मुआवजे की व्यवस्था की गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवाने वाले किसानों के लिए 72 घंटे में नुकसान का दावा किया जाना अनिवार्य है। फसल का बीमा न करवाने वाले किसान यथाशीघ्र अपनी फसलों को हुए नुकसान का विवरण ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाए। अधिकारियों द्वारा भी फसलों को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। सरकार द्वारा फसलों को हुए नुकसान के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जायेगा।
जेपी दलाल ने कहा कि सरकार द्वारा गेंहू की फसल के लिए 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की स्थिति में 15 हजार रुपये तथा 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान की स्थिति में 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसका आंकलन किया जा रहा है। उन्होंने मौके पर उपस्थित किसानों को आश्वस्त किया कि सभी पीड़ित किसानों की फसलों का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।