सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ, ये है पात्रता
आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए।;
नूंह : हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मरम्मत के लिए क्रियान्वित की जा रही डा. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था।
डीसी अजय कुमार ने बताया हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 80 हजार रुपए दी जाती है। हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग सहित अन्य वर्गों के बीपीएल परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है।
योजना की पात्रता : जिला समाज कल्याण अधिकारी विरेन्द्र यादव ने बताया कि योजना को लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए ये चाहिए दस्तावेज : विरेन्द्र यादव ने बताया कि प्रार्थी परिवार पहचान पत्र आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी / बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
योजना के तहत करें ऑनलाइन आवेदन : योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणाएससीबीसीडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट लगाने अनिवार्य हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म आपके जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरे। डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं, जिससे आपका काम जल्दी होने में आसानी होगी।