भेड़-बकरी फार्म खोलने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान देगा पशुपालन एवं डेयरी विभाग

पशुपालन एवं डेयरी विभाग महम के एसडीओ डॉक्टर समुंद्र सिंह ने बताया कि पशुपालन को बढ़़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। पशुपालकों की आय बढ़़ाने के लिए कईं योजनाएं शुरू की गई हैं।;

Update: 2021-08-06 10:58 GMT

महम ( रोहतक ) 

भेड़ व बकरी फार्म खोलने वाले अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एससी वर्ग के लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत भेड़ व बकरी खरीदने वाले पशुपालक को विभाग द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

एससी वर्ग से संबंध रखने वाला कोई भी पशुपालक यदि भेड़ या बकरी फार्म खोलना चाहता है तो उसको 15 भेड़ या बकरी खरीदनी हैं। सभी पशुओं की खरीद पर 90 फीसदी छूट पशुपालन एवं डेयरी विभाग देगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग महम के एसडीओ डॉक्टर समुंद्र सिंह ने बताया कि पशुपालन को बढ़़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। पशुपालकों की आय बढ़़ाने के लिए कईं योजनाएं शुरू की गई हैं।सरकार ने डेयरी ऋण पर अनुदान योजना को दोबारा शुरू किया है। इसके शुरू होने से अनुसूचित जाति ही नहीं अब सामान्य जाति के पशुपालक भी सरकार से 25 प्रतिशत सब्सिडी पर लोन लेकर 4 से 10 पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं। पहले 10 पशुओं तक की डेयरी खोलने के लिए 25 प्रतिशत तक अनुदान पर ऋण मुहैया करवाने के लिए योजना भी शामिल थी।

डेयरी खोलने के लिए प्रेरित करना उद्देश्य

यह योजना 3 साल पहले बंद कर इसके स्थान पर ऋण के ब्याज में छूट देने की नई योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को 20 या 50 पशुओं की बड़ी डेयरी खोलने के लिए प्रेरित करना था लेकिन बड़े स्तर पर डेयरी खोलना हर पशुपालन के लिए आसान नहीं है। इसके चलते 10 पशुओं तक डेयरी के लिए ऋण पर अनुदान देने की मांग ज्यादा उठने लगी। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को 3 वर्ष बाद दोबारा शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें संशोधन भी किया गया है। पहले कम से कम 3 और अधिक से अधिक 10 पशुओं की डेयरी के लिए अनुदान दिया जाता है। अब इसमें दो कैटेगरी बना दी है या तो 4 या फिर 10 पशुओं की डेयरी के लिए ही 25 प्रतिशत अनुदान पर ऋण दिया जाएगा।

गाय, भैंस के अलावा भेड़, बकरी तथा सूअर पालन में रूचि रखने वाले पशुपालक भी 25 प्रतिशत अनुदान राशि के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आवेदक ने पशुपालन संबंधित क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण लिया हुआ है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के समय प्रार्थी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का कैंसिल चैक तथा बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके लिए प्रार्थी सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकता है।


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