Pashu Kisan Credit Card Yojana : समय पर लोन का भुगतान करने पर पशुपालकों मिलेगी ब्याज दर में तीन प्रतिशत की छूट

एक गाय के लिए 40 हजार 783 रूपए, भैंस के लिए 60 हजार 249 रूपए, प्रत्येक भेड़-बकरी के लिए 4063 रूपए तथा सुअर के लिए 16 हजार 249 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि भैंस के लिए 6 महीने तथा भेड, बकरी सुअर के लिए 12 महीनों में बराबर किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कुक्कुट तथा मत्स्य पालन के लिए भी ऋण का प्रावधान है।;

Update: 2022-03-03 04:07 GMT

नूंह : पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा द्वारा पशुओं की देखरेख एवं पालन के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड (पीकेसीसी) प्रदान किया जाएगा। पशु किसान के्रडिट कार्ड द्वारा पशुपालकों को कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालकों के लिए वरदान सिद्घ होगी।

जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि पशुपालकों को एक गाय के लिए 40 हजार 783 रूपए, भैंस के लिए 60 हजार 249 रूपए, प्रत्येक भेड़-बकरी के लिए 4063 रूपए तथा सुअर के लिए 16 हजार 249 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि भैंस के लिए 6 महीने तथा भेड, बकरी सुअर के लिए 12 महीनों में बराबर किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कुक्कुट तथा मत्स्य पालन के लिए भी ऋण का प्रावधान है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में पशुपालकों के लिए यह योजना एक वरदान के समान है। इस योजना में एक लाख 60 हजार रूपए तक की राशि बिना किसी जमानत के प्रदान करने का प्रावधान है। इस पर ब्याज की दर साधारण सात प्रतिशत सालाना होगी। यदि पशुपालन ऋण का भुगतान समय पर कर देता है और एक वर्ष की समयावधि में एक बार ऋण मात्र शून्य कर देता है, तो ब्याज राशि पर तीन प्रतिशत छूट का भी प्रावधान है। यह छूट ज्यादा से ज्यादा तीन लाख रुपए तक के ऋण पर दी जाएगी। ऋण राशि तीन लाख रुपये से अधिक होने या समय पर भुगतान न करने की स्थिति में ब्याज का भुगतान 12 प्रतिशत सालाना की दर से करना होगा।

उन्होंने बताया कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड से बाजार में प्रचलित अन्य किसी साधारण डेबिट कार्ड की तरह किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से कोई भी खरीदारी करने के लिए प्रमाणित लिमिट के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी पशुपालन जिस भी पशुओं के विरुद्ध किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, उसे उन पशुओं के कान में 12 अंकों वाला टैग लगवा कर, पंजीकरण एवं बीमा कराना होगा। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करवाना होगा।

उपायुक्त ने कहा कि पशुपालक को पशुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार प्रत्येक माह बराबर ऋण दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि पशुपालक के पास दो गाय एवं एक भैंस है तो उसे बिना किसी जमानत के एक लाख 41हजार 815 रूपए का ऋण पशु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल सकता है, जो उसे छह महीनों तक 23 हजार 635 रूपए की बराबर किश्तों में मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को क्रियांवित करने के लिए पशुपालन विभाग एवं बैंक बराबर के हिस्सेदार हैं, तथा लाभ उठाने के लिए पशुपालक किसी से भी संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया यदि पशुपालक किसान ने पहले से कोई डेयरी का लोन या खेत के लिए किसान के्रडिट कार्ड लिया हुआ है, तब भी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। पशुपालकों तक किसान के्रडिट कार्ड पहुंचाने के लिए पशुपालन विभाग प्रतिबद्घ है तथा अधिक से अधिक पशु किसान के्रडिट कार्ड बनाने के लिए भी सभी बैंकों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

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