कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का कोर्स पूरा करने वाली सवारियों को ही बिठाएं ऑटो चालक, नहीं तो कार्रवाई तय

आदेशों के तहत जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उसका 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा, यही नहीं अगर किसी संस्थान में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी निर्देशों की उल्लंघना होती है तो उस संस्था पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।;

Update: 2022-01-04 05:11 GMT

कुरुक्षेत्र :   आरटीए सचिव उर्मिल श्योकंद ने कहा कि सभी ऑटो चालक स्वयं वैक्सीन डोज पूरा करके और दोनों डोज का कोर्स पूरा करने वाली सवारियों को ही बिठाएंगे। वे आटो रिक्शा व ट्रक यूनियन के सदस्यों को सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना करने के लेकर बातचीत कर रही थी।

उन्होंने कहा कि सभी आटो रिक्शा चालक अपना-अपना कोविड वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा करना सुनिश्चित करेंगे और अपने आटो में भी उसी सवारी को बैठाएंगे, जिसने वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा कर लिया हो। इसके साथ-साथ उन्होंने सभी ट्रक यूनियन निजी व सहकारी समितियां वाली बस यूनियन व चालकों व परिचालक को वैक्सीनेशन डोज पूरा करने व मास्क पहनने के लिए आदेश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करेंगे और बाहर जाते समय मास्क जरुर पहनेंगे। आदेशों के तहत जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उसका 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा, यही नहीं अगर किसी संस्थान में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी निर्देशों की उल्लंघना होती है तो उस संस्था पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना ना अदा करने पर और नियमों की उल्लंघना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आरटीए विभाग की टीमे लगातार चेकिंग करेंगी और नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगी।

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