शादी व अन्य कार्यक्रमों में बंदूक से फायर करने पर लगाया प्रतिबंध

यह आदेश 30 सितम्बर 2021 तक जारी रहेंगे। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र, नगर परिषद व नगर पालिका के अधिकारी, उपमंडल अधिकारी इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।;

Update: 2021-07-06 08:11 GMT

हरिभूमि न्यूज. कुरुक्षेत्र

जिलाधीश एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने शादी, विवाह व अन्य कार्यक्रमों के दौरान जानमाल की रक्षा करने और कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए बंदूक से गोली चलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है।

उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से मिले आदेशों के अनुसार अंडर सैक्शन 144 के तहत शादी-विवाह व अन्य प्रोग्रामों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उदेश्य से बंदूक से फायर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि कार्यक्रम के दौरान जानमाल का नुकसान न हो सके। इसके अलावा सभी बैंक्वट हाल व होटलों सहित अन्य संस्थानों के संचालकों और मैनेजर को निर्देश जारी किए है कि शादी व अन्य कार्यक्रमों के दौरान लोगों को प्रशासन के आदेशों की विस्तृत जानकारी दे और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं संस्थानों के अंदर व बाहर चेतावनी देने से सम्बन्धित सामग्री चस्पाया जाए। यह आदेश 30 सितम्बर 2021 तक जारी रहेंगे। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र, नगर परिषद व नगर पालिका के अधिकारी, उपमंडल अधिकारी इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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