Bhiwani : दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद, 40 हजार लगाया जुर्माना
नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।;
Bhiwani : नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय में चले अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी मोनू निवासी नौरंगाबाद जिला भिवानी को अदालत ने दोषी करार दिया। दोषी एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसके बाद दोषी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर सारी बात अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से अदालत में चल रहे केस में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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