अब हरियाणा के इस शहर में चला बुलडोजर, नेशनल हाईवे पर चालू होने से पहले ही जमींदोज कर दिया होटल
इसके साथ ही 2 एकड़ की कालोनी का निर्माण किया जा रहा था जिसमें प्लाटों की डीपीसी बनी हुई थी, जिनको जिला प्रशासन की मदद से तोड दिया गया।;
हरिभूमि न्यूज : कलायत/कैथल
कैथन के कलायत में अवैध निर्माण पर शुक्रवार को जिला प्रशासन का पीला पंजा चला। जिला प्रशासन की टीम को पता चला था कि कलायत में नेशनल हाईवे 152 नरवाना कैथल रोड पर एक नया होटल बनाया हुआ है। इसको चालू होने से पहले ही शुरूआती चरण में तोड़ा गया। इसके साथ ही में 2 एकड़ की कालोनी का निर्माण किया जा रहा था जिसमें प्लाटों की डीपीसी बनी हुई थी, जिनको जिला प्रशासन की मदद से तोड-फोड़ की कार्यवाही की गई।
उन्होंने बताया कि जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से नियंत्रित क्षेत्र कलायत के अधीन गांव कलायत में पनप रहे एक ढाबा व एक अवैध कालोनी पर कार्रवाई की गई। इस दौरान तहसीलदार संजय चौधरी बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनी को हटाने के लिए दो जे.सी.बी. मशीन सहित घटना स्थल पर पहुंचा और निमार्णाधीन एक ढाबा व एक कालोनी को हटाने की कार्रवाई की। कार्यालय के संज्ञान में गांव कलायत में नरवाना-कलायत-कैथल रोड़ पर अवैध ढाबा व कालोनी बनाई जा रही है जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को पी.एस.आर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कालोनी में प्लाट न खरीदें
जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार ने आम लोगों को आह्वान किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कालोनी में प्लाट आदि नहीं खरीदे तथा न ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता/ अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। साथ ही जिले के सभी तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों से भी अनुरोध किया कि वे रजिस्ट्री करने से पूर्व सरकार द्वारा जारी हिदायतो का पालन करें ताकि अवैध कलोनाईजेशन को रोका जा सके। यदि कोई व्यक्ति अवैध कलौनी में कोई प्लॉट व ढाबा के लिए जमीन आदि खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपए तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। जिला नगर योजनाकार, कैथल द्वारा सभी प्रोपर्टी डीलरों व भू-मालिकों को चेताया गया कि विभाग द्वारा भविष्य में भी अवैध निमार्णों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही निरन्तर अमल में लाई जाएगी और अपील की गई की वे सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिग स्कीम, अफोर्डेबल गप हाउसिंग स्कीम जिसमें 5.0 एकड भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कालोनी काटने की जरुरी अनुमति प्राप्त करें व शहर वासियों को सस्ता मकान/निवास उपलब्ध करवाए।