तहसीलदार व गिरदारवर सहित छह पर केस दर्ज, गलत तरीके से जमीन बंटवारा करने का आरोप

जिसकी तकसीम आपसी सहमति या किसी न्यायालय द्वारा नहीं हुई है। पिछले 20 वषार्ें से अधिक समय से इस भूमि पर कृषि उत्पादन (production) भी नहीं हुआ है। 1996 में शिकायतकर्ता व उसके परिजनों ने एक भवन तैयार कर गुड़गांव ग्रामीण बैंक शाखा कार्यालय को किराये पर दिया था।;

Update: 2020-12-14 13:42 GMT

हरिभूमि न्यूज, कनीना। जमीन के गलत बंटवारे को लेकर पीडि़त पक्ष की ओर से की गई शिकायत पर पुलिस (police) ने तहसीलदार व कानूनगो सहित 6 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

आशुतोष निवासी महेंद्रगढ़ की ओर से डीजीपी पंचकूला को भेजी शिकायत में कहा गया कि नगर पालिका क्षेत्र कनीना के वार्ड 9 में किता 3 कनाल 3 मरला गैरमुमकिन आबादी स्थित है, जो आशुतोष, तन्मय, सरला देवी पत्नी लक्ष्मीकांत, राहुल, हर्षवर्धन के नाम है।

जिसकी तकसीम आपसी सहमति (Agreement) या किसी न्यायालय द्वारा नहीं हुई है। पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से इस भूमि पर कृषि उत्पादन भी नहीं हुआ है। 1996 में शिकायतकर्ता व उसके परिजनों ने एक भवन तैयार कर गुड़गांव ग्रामीण बैंक शाखा कार्यालय को किराये पर दिया था।

जहां सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक भी रहा। इसके अलावा उनके द्वारा यहां पर 3 दुकानें भी बनाई हुई हैं। शिकायत में बताया कि भगत सिंह व कर्णसिंह की ओर से भी दो दुकानें बनाई हुई हैं।

आशुतोष ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने षडयंत्र के अंतर्गत रिकार्ड तैयार कर तहसीलदार को विभाजन का अधिकार न होते हुए भी गैरकानूनी लाभ उठाने के उद्द्ेश्य से इंतकाल नंबर 10303 दिनांक 19 दिसबंर 2019 को स्वीकृत कर दिया।

इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई ओर ना ही सम्मन तामील कराए गए। सेवादार मंजीत ने झूठी रिपोर्ट तैयार कर सम्मन लेने से इंकार करना बताया गया। चौकीदार विक्रम से इसकी गवाही की। तहसीलदार ने जमीन के विभाजन को स्वीकृत कर दिया। जानबूझकर प्रावधानों की अवहेलना कर तकसीम की कागजी कार्रवाई को पूरा किया गया।



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