छेड़छाड़ का मामला निकला झूठा, कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला को सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

टोहाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दी थी कि आरोपी ने उसकी लड़की का रास्ता रोककर अश्लील हरकत की। पुलिस ने जांच की तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जिसके बाद यह शिकायत झूठी पाई गई।;

Update: 2022-02-10 13:03 GMT

हरिभूमि न्यूज. फतेहाबाद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रेक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट का झूठा मामला दर्ज करवाने वाली महिला को 3 माह की कैद व 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार टोहाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 2 नवंबर 2019 को पुलिस को अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दी थी कि उसके साथ उसकी रंजिश चल रही है। वह रोजाना छोटी-छोटी बात पर उसे तंग करता है। उसके खिलाफ उसने अदालत में भी एक दीवानी दावा किया हुआ है और फौजदारी मुकदमे भी दर्ज करवा रखें हैं। रंजिश के चलते आरोपी ने उसकी लड़की का रास्ता रोक लिया और उससे अश्लील हरकत की।

इस शिकायत के आधार पर टोहाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 341 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। डीएसपी टोहाना ने मामले की जांच की तो यह शिकायत झूठी पाई गई। जो भी शिकायत की गई थी, सीसीटीवी में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। शिकायतकर्त्ता महिला द्वारा अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाने व झूठी शिकायत देने पर टोहाना पुलिस ने आरोपी को शिकायतकर्त्ता मानते हुए झूठी शिकायत देने वाली महिला के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 22 व आईपीसी की धारा 211 के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला को दोषी करार देकर उसे पोक्सो एक्ट की धारा 22 व आईपीसी की धारा 211 में अलग-अलग 3-3 माह की कैद व 500-500 रुपये की सजा सुनाई।

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