ईंट मारकर युवक की हत्या का मामला : राजमिस्त्री काे उम्रकैद की सजा व 17 हजार रुपये जुर्माना

अदालत में करीब दो साल दो महीने तक मामले की सुनवाई चली। 8 जुलाई 2019 को संजीप कुमार रोज की तरह घर से अपने काम के लिए गया था। मगर इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी रात भर तलाश की थी। मगर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। अगले दिन 9 जुलाई को सुबह के वक्त संजीव कुमार का शव (Dead Body) पाबनी मार्ग पर सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था।;

Update: 2021-09-07 09:57 GMT

हरिभूमि न्यूज. यमुनानगर

युवक की ईंट मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपित राजमिस्त्री को उम्र कैद (Life imprisonment) व 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया है।

जानकारी के मुताबिक जड़ौदी निवासी संजीव कुमार उर्फ संजू श्याम सुंदरपुरी कॉलोनी निवासी प्रवीन कुमार के साथ राज मिस्त्री का काम करता था। 8 जुलाई 2019 को संजीप कुमार रोज की तरह घर से अपने काम के लिए गया था। मगर इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी रात भर तलाश की थी। मगर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। अगले दिन 9 जुलाई को सुबह के वक्त संजीव कुमार का शव पाबनी मार्ग पर सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था। शव के सिर पर ईंटो से प्रहार किए हुए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और अज्ञात के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर जांच की थी।

जांच में पुलिस ने शक के आधार पर राज मिस्त्री प्रवीण को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया था कि आठ जुलाई को काम खत्म करके जब वे घर लौट रहे थे तो दोनों ने झंडा चौक के पास शराब पी थी। इस दौरान दोनों में कहासुनी हो गई और उसने संजीव के सिर में ईंटों का प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित प्रवीण द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के बाद उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। अदालत में करीब दो साल दो महीने तक मामले की सुनवाई चली। सुनवाई पूरी होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित प्रवीण को उम्र कैद व 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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