छात्रा से दुष्कर्म का मामला : दुष्कर्मी शिक्षक को पांच वर्ष की कैद, कोर्ट ने दस हजार जुर्माना भी लगाया
महिला थाना पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर अध्यापक अनिल के खिलाफ छह, आठ पास्को एक्ट, बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।;
हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग छात्रा को बंधक बना दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी अध्यापक को पांच वर्ष की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीडिता को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना के अंतर्गत आने वाले गांव के एक व्यक्ति ने 20 जुलाई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 11 वर्षीय बेटी छठी कक्षा में पढ़ती थी। गांव का ही अनिल उसके स्कूल में अध्यापक के पद पर डयूटीरत है। उसकी बेटी अनिल के पास टयूशन पढऩे जाती है। पांच जुलाई को उसकी बेटी अनिल के घर टयूशन पढऩे के लिए गई हुई थी। उसी दौरान अनिल ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। जिसके बाद उसकी बेटी घर लौट आई। जिसकी बाद से अध्यापक अनिल उसके साथ अश्लील हरकत करता रहा। अध्यापक अनिल की हरकतों से तंग आकर उसने उसकी हरकतों के बारे में परिजनों को अवगत करवाया।किशोरी ने परिजनों को बताया कि अध्यापक अनिल पिछले एक साल से उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा है। महिला थाना पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर अध्यापक अनिल के खिलाफ छह, आठ पास्को एक्ट, बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने अनिल को पांच वर्ष की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीडिता को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।