कमल गुप्ता व देवेंद्र बबली को मंत्री बनाने को हाई कोर्ट में चुनौती
एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि संविधान के 91 वें संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।;
हरियाणा मंत्रिमंडल (Haryana Cabinet) के विस्तार के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया है, कमल गुप्ता व देवेंद्र बबली को मंत्री बनाने को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में चुनौती दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच आज इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
इस मामले को लेकर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि संविधान के 91 वें संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। हरियाणा विधान सभा में कुल विधायकों की संख्या 90 है ऐसे में संविधान के संशोधन के अनुसार कैबिनेट में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं। लेकिन हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं जो कि संविधान के संशोधन का उल्लंघन है। याचिका में भट्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली को भी प्रतिवादी बनाया है। फैसले को गैरकानूनी, तानाशाह पूर्ण,असंवैधानिक और तय प्रावधान का उल्लंघन कर उनकी नियुक्ति की गई।