3 सेलिब्रिटीज के खिलाफ 2 साल बाद भी पेश नहीं हुई चार्जशीट, विशेष जिला अदालत ने चार्जशीट पेश न करने के कारण बताने के दिए निर्देश
पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, टीवी अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी और बॉलीवुड अभिनेत्री युविका चौधरी के खिलाफ थाना शहर हांसी में एससी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दर्ज मुकदमों में दो साल बाद भी चार्जशीट पेश न किए जाने को हिसार की विशेष अदालत के न्यायाधीश विवेक सिंघल ने गंभीरता से लिया है।;
हिसार : पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, टीवी अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी और बॉलीवुड अभिनेत्री युविका चौधरी के खिलाफ थाना शहर हांसी में एससी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दर्ज मुकदमों में दो साल बाद भी चार्जशीट पेश न किए जाने को हिसार की विशेष अदालत के न्यायाधीश विवेक सिंघल ने गंभीरता से लिया है। शिकायतकर्ता रजत कल्सन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिसार की विशेष कोर्ट ने आज एसपी क्राइम, पंचकूला को आदेश जारी कर आगामी पांच मई को शपथ पत्र पेश कर अभी तक चार्जशीट दाखिल ना किए जाने के कारण स्पष्ट करने के आदेश जारी किए हैं।
इससे पहले, शिकायतकर्ता अधिवक्ता कल्सन ने विशेष अदालत के समक्ष दलील पेश की है की तीनों सेलिब्रिटीज के खिलाफ एससी, एसटी एक्ट (SC, ST ACT) के तहत मुकदमा दर्ज है और इसमें जांच करने के लिए अधिकतम समय सीमा दो माह की है परंतु मौजूदा मुकदमों में दो साल हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की।
कलसन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कुछ गाइडलाइंस का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि विशेष अदालत जांच एजेंसी को दर्ज मुकदमों में ईमानदारी से जांच करने के लिए कह सकती है तथा अदालत जांच को मॉनिटर भी कर सकती है। यही नहीं, अदालत जांच एजेंसी को मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट पेश करने तक के निर्देश दे सकती है। शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एसपी क्राइम को आदेश जारी किए कि पांच मई को इस मामले में शपथ पत्र पर अब तक चार्जशीट पेश न करने के बारे में कारण स्पष्ट करने को कहा है।
गौरतलब है कि युवराज सिंह, मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी और युविका चौधरी के खिलाफ अधिवक्ता कल्सन ने थाना शहर हांसी में एससी, एसटी एक्ट के तहत मुकदमें दर्ज कराये थे, जिसकी जांच पहले हांसी पुलिस ने की थी, जिसके चलते पहले मुनमुन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर को खारिज कराने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद युवराज सिंह की भी एफआईआर खारिज करने की याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है।
तीनों सेलिब्रिटीज हाईकोर्ट के निर्देश पर अंतरिम जमानत पर हैं। इस मामले में एकाएक हांसी पुलिस से जांच छीन कर स्टेट क्राइम ब्रांच को दे दी गई थी, जिसके बाद से तीनों मामले ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं। शिकायतकर्ता कलसन ने कहा कि मौजूदा मामले हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के खिलाफ हैं तथा पुलिस के ऊपर इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ चार्ज सीट दाखिल न करने के लिए भारी दबाव है।