चरखी दादरी : अब केवल निर्धारित सड़कों पर ही चलेंगे भारी व निर्माण सामग्री वाहन

एसपी निकिता गहलोत ने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और जान माल की हानि को ध्यान में रखते हुए भारी व निर्माण सामग्री वाले वाहनों के लिए सड़क रूट निर्धारित कर दिए है।;

Update: 2023-10-18 02:11 GMT

हरिभूमि न्यूज : चरखी दादरी

ओवरलोड वाहनों से उड़ने वाली धूल व सड़कों में गड्ढों से परेशान ग्रामीणें के लिए राहत भरी खबर है। जिले में अब भारी व निर्माण सामग्री वाले वाहन केवल निर्धारित सड़कों पर ही चल सकेंगे। एसपी निकिता गहलोत ने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और जान माल की हानि को ध्यान में रखते हुए भारी व निर्माण सामग्री वाले वाहनों के लिए सड़क रूट निर्धारित कर दिए है।

एसपी गहलोत की ओर से हरियाणा पुलिस एक्ट की धारा 72 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि जिले में संचालित माइनिंग जोन से निकलने वाले वाहनों सहित कई भारी वाहन शहर के अंदरूनी और गांव के लिंक रोड पर चलते हैं जोकि भारी वाहनों की क्षमता के अनुसार नहीं बनाए गए हैं। इन वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं और सड़कों को भी नुकसान होता है। विभिन्न विभागों सहित संस्थाओं व संगठनों ने भी इन वाहनों के आवागमन के लिए रूट निर्धारित करने की मांग उठाई है। ऐसे में जान माल की हानि को रोकने व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण सामग्री वाले और भारी वाहनों के लिए रूट निर्धारित करना आवश्यक है।

ये बनाए रूट

एसपी गहलोत ने हरियाणा पुलिस एक्ट की धारा 72 के तहत आदेश जारी कर निर्माण सामग्री वाले व भारी वाहनों के आवागमन के लिए सड़कों का रूट निर्धारित कर दिया है, जिसके अनुसार रोहतक रोड पर जाने के लिए वाहन को लोहारू चौक से नया बाईपास होते हुए रावलधी बाईपास पहुंचना होगा। इसी प्रकार झज्जर व दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को लोहारू चौक-नया बाईपास-रावलधी बाईपास होते हुए समसपुर बाईपास जाना होगा। जिन वाहनों को भिवानी रोड पर जाना है वे बरसाना से कितलाना होते हुए पहुंच सकते हैं।

दूसरा रूट तय

एसपी गहलोत के आदेशानुसार रामलवास, जावा, बिजना, माई, आकोदा रोड, मदौला से छिल्लर रोड, आदमपुर ढ़ाडी से छिल्लर रोड, घसौला से रामनगर रोड, कलियाणा से मंदौली रोड, गांव मैहड़ा व डोहका, मानकावास से चरखी, आदमपुर से चिडि़या व बलकरा से मकड़ानी, डोहकी से झरवाई, मंदौला से बलकरा, बलाली से बधवाना व चांगरोड़, चांगरोड़ से दातौली, चिडि़या व बहू झौलरी सहित जिला के ग्रामीण क्षेत्र में भारी वाहन क्षमता के अनुसार नहीं बने मागोंर् पर निर्माण सामग्री वाले व भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेंगे।

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