Sirsa: अपने नाबालिग पुत्र व पुत्री का कराया बाल विवाह, पुलिस ने किया मामला दर्ज

हरियाणा के सिरसा जिले में बाल विवाह कराने का मामला सामने आया है। चौपटा थाना पुलिस ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर बकरियांवाली निवासी रामजस पुत्र मनीराम के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।;

Update: 2023-01-17 17:12 GMT

हरिभूमि न्यूज. सिरसा: चौपटा थाना पुलिस ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर बकरियांवाली निवासी रामजस पुत्र मनीराम के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। रामजस पर आरोप है कि उसने अपने नाबालिग पुत्र व पुत्री का विवाह किया। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सुदेश की ओर से पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में बताया कि रामजस ने 24 फरवरी 2022 को अपने बेटे व बेटी का विवाह किया।

उस समय बेटे की आयु 19 वर्ष व बेटी की आयु 18 वर्ष से तीन माह कम थी। रामजस ने अपने नाबालिग बच्चों की शादी की। उसने आधार कार्ड दोबारा बनवाकर उसमें उम्र अधिक दर्शाई। शिकायत में कहा गया कि रामजस ने बाल विवाह करवाकर कानून का उल्लंघन किया है। इस बारे में मंजू देवी पत्नी रामस्वरूप निवासी बकरियांवाली द्वारा दाखिल सीएम विंडो का भी निपटान हो सकें। चौपटा पुलिस ने रामजस के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है

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