Rewari : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
हरियाणा के रेवाड़ी जिले (Rewari District) में नाबालिग लड़की को किडनैप(kidnap) कर हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदे को कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने सजा के साथ-साथ उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।;
हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी
डेढ़ साल पहले जाटूसाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग(Minor) के साथ दुष्कर्म करने वाले को दोषी करार देते हुए एडिशनल सेशन जज कुलदीप सिंह की अदालत ने 20 साल कैद की सजा (Punishment) सुनाई है। दोषी गांव जखाला निवासी पवन कुमार फिलहाल नारनौल जेल में बंद है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने सजा के साथ-साथ उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उसे तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वारदात 1 फरवरी 2019 को हुई थी। जखाला निवासी पवन कुमार ने एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर लिया था और उसके बाद सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में पवन नाबालिक को धमकी देकर वहीं छोड़कर फरार हो गया था।
जाटूसाना थाना पुलिस ने किडनैपिंग, पोक्सो एक्ट व दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर पवन को गिरफ्तार कर लिया था। पवन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में सरकारी वकील के जरिए पवन के खिलाफ वारदात से संबंधित तमाम सबूत रखे और गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंह की कोर्ट ने पवन को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ उस पर जुर्माना भी ठोका गया है।