हरिभूमि न्यूज : रेवाड़ी
जिला उपायुक्त ने डहीना खंड विकास अधिकारी कार्यालय में कार्यरत ग्राम सचिव लक्ष्येन्द्र कुमार को तुरन्त प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अपने आदेश में डीसी ने निलंबन अवधि के दौरान बावल खंड कार्यालय मुख्यालय बनाते हुए बीडीपीओ बावल की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। डीसी ने कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के भाग-7 के नियम 83 व 84 के तहत ग्राम सचिव को निलंबित किया है।