कलेक्टर रेट पर दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने की समय सीमा बढ़ी

अब कोई भी नागरिक जिला के लिए निर्धारित किए गए कलेक्टर रेट पर आगामी 31 जनवरी तक अपने दावें व आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।;

Update: 2021-01-21 04:44 GMT

हरिभूमि न्यूज. फतेहाबाद

उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार कलेक्टर रेट पर दावें व आपत्तियां दर्ज करवाने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। अब कोई भी नागरिक जिला के लिए निर्धारित किए गए कलेक्टर रेट पर आगामी 31 जनवरी तक अपने दावें व आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि इससे पहले कलेक्टर रेट पर दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 15 जनवरी 2021 निर्धारित की गई थी। उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि सरकार की जारी गाइडलाइन और हिदायतानुसार नई प्रणाली के तहत जिला में भूमि के कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए है। कलेक्टर रेट के निर्धारण के बाद प्रस्तावित सूची जिला के फतेहाबाद पोर्टल पर भी डाली गई। इसके अलावा तहसीलों में भी यह सूची नागरिकों के लिए रखी गई।

उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि कलेक्टर रेट निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन सचिव नप, बीडीपीओ, तहसीलदार व संबंधित एसडीएम द्वारा किया गया। इसके उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त व उपायुक्त स्तर पर भी इसका मूल्यांकन कर अंतिम रूप दिया गया है। गांवों और कॉलोनियों के स्तर पर ये कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर रेट पर प्राप्त होने वाले दावें व आपत्तियों का निपटान आगामी 15 फरवरी तक किया जाएगा। उसके उपरांत यह सूची सरकार को अंतिम रूप के लिए भेजी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि आगामी एक अप्रैल 2021 से नये कलेक्टर रेट क्रियांवित किए जाएंगे।

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