पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और विधायक बलराज कुंडू में विवाद, हाईकोर्ट में टली सुनवाई

हाईकोर्ट ने महम विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए आगामी तारीख दी है। महम विधायक बलराज कुंडू ने जनवरी 2020 में में सार्वजनिक तौर पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर आरोप लगाए थे।;

Update: 2021-04-08 18:15 GMT

हरिभूमि न्यूज. रोहतक

महम के विधायक बलराज कुंडू द्वारा पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर लगाए गए आरोपों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वीरवार को सुनवाई टल गई। हाईकोर्ट ने महम विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए आगामी तारीख दी है।

मामले के अनुसार, महम विधायक बलराज कुंडू ने जनवरी 2020 में में सार्वजनिक तौर पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरक्षण आंदोलन में शामिल होने और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से मांग की थी। फरवरी 2020 में पूर्व मंत्री ने अदालत में महम विधायक के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की। याचिका में मनीष ग्रोवर ने कहा कि बलराज कुंडू ने उन पर झूठे आरोप लगा कर उनकी मानहानि की है। निचली अदालत ने कुंडू को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। लेकिन महम विधायक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ एडीएसजे कोर्ट में चले गए। एडीएसजे कोर्ट ने निचली अदालत के आदेशों पर रोक लगाते हुए नया आदेेश जारी करने के लिए आर्डर दिए। एडीएसजे कोर्ट के फैसले को पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस दौरान 19 फरवरी को हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री की याचिका पर महम विधायक से जवाब मांगा है। पूर्व सहकारिता मंत्री के अधिवक्ता आरके सपरा ने बताया कि हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। हालांकि अभी आर्डर की कॉपी नहीं मिली है। अगली तारीख पर सुनवाई होगी।

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