कैथल : 5 एकड़ भूमि में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर

आम लोगों को आगाह किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अपनी खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि खरीदकर बर्बाद न करें तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें।;

Update: 2022-04-27 10:32 GMT

कैथल : अर्बन एरिया के अंतगर्त पड़ने वाली राजस्व सम्पदा गांव पट्टी डोगरान में कैथल-फ्रांसवाला रोड पर अढ़ाई एकड़ और कैथल-खनौरी बाईपास पर 3 एकड़ में विकसित हो रही दो अवैध कालोनी में जिला प्रशासन की मदद से अवैध कब्जा हटाने का कार्य किया गया। अवैध कलोनियों में डब्ल्यू.बी.एम रोड, 6 दुकानों की डीपीसी को पीले पंजे की मदद से हटाया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार आशीष कुमार बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे।

जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में आया था कि के अंतगर्त पडऩे वाली राजस्व सम्पदा गांव पट्टïी डोगरान में कैथल-फ्रांसवाला रोड पर अढ़ाई एकड़ और कैथल-खनौरी बाईपास पर साढ़े 5 एकड़ भूमि में विकसित हो रही दो अवैध कालोनी में डब्ल्यू.बी.एम रोड व डीपीसी का निर्माण करके अवैध कालोनियां विकसित करने का मामला संज्ञान में आया था, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एच डी आर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने बारे आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ना तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनीं के निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। अवैध कलोनी में प्लाटों की रजिस्टरी न करने बारे भी सम्बन्धित तहसीलदारों को सूचना भिजवा दी गई थी एवं अवैध कालोनियों में विभाग द्वारा अवैधता बारे बोर्ड भी लगवा दिये गये थे।

उन्होंने विभाग द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अपनी खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि खरीदकर बर्बाद न करें तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता / अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट आदि खरीदता है तो उसके विरुद्घ भी कार्यालय द्वारा कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपये का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिंग स्कीम, अफोडेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस देने का प्रावधान है। इन योजनाओं के तहत कॉलोनी काटने की अनुमति दी जाती है।

Tags:    

Similar News