डाॅ. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, पात्र व्यक्ति उठाएं लाभ

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति तथा टपरीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के लिए डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है जिसके लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे है।;

Update: 2021-01-31 02:35 GMT

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति तथा टपरीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के लिए डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है जिसके लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे है।

यह जानकारी उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति तथा टपरीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के के लिए डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है।जिसके तहत ऐसे व्यक्तियों को रिहायशी मकान की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है बशर्तें उनका रिहायशी मकान दस वर्ष पुराना हो और मरम्मत योग्य हो।

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कुछ दस्तावेज निर्धारित किए गए है। इन दस्तावेजों में ग्रामीण क्षेत्र में यदि मकान लाल डोरे में है तो जमीन का मालिकाना हक संबंधित ग्राम सचिव द्वारा तसदीक होना चाहिए तथा बिजली व पानी का बिल और शहरी क्षेत्र में मकान की रजिस्ट्री प्रार्थी के नाम होनी चाहिए तथा बिजली व पानी का बिल एवं रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं पेन कार्ड शामिल है।

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