गरीब परिवारों को आवास नवीनीकरण योजना में मिलेगा 80 हजार रुपये का अनुदान, ऐसे करें आवेदन
हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही डॅ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवार को 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।;
चरखी दादरी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवार को 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
उपायुक्त प्रीति ने बताया कि योजना में पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही लाभ दिया जाता था। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को शामिल कर दिया है। योजना का दायरा बढ़ाने के अलावा सरकार ने इसमें मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दिया है।
दादरी जिला में इस साल अभी तक 278 लाभपात्रों को दो करोड़ 51 लाख 60 हजार की राशि आवंटित की जा चुकी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना जरूरी है। आवेदक अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो उसको अपना जाति प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। आवेदक का अपना घर होना चाहिए, जो कि कम से कम दस साल पुराना होना चाहिए।