27 नवंबर को हरियाणा में ड्राई डे, शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, जानिए कारण

इस दौरान किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती। इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दोषी को 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।;

Update: 2022-11-25 11:26 GMT

हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए होने वाली मतगणना को लेकर 27 नवंबर को ड्राई डे रहेगा और शराब की बिक्री भी बंद रहेगी। इस दौरान किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 सी के तहत ये आदेश जारी करते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे मतगणना के दिन 27 नवंबर को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। इसके लिए विशेष निरीक्षण टीमों का गठन करके विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया जाए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 सी की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालयों से भी शराब की बिक्री या होटलों में वितरण पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है। इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दोषी को 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। दोषी के पास से पकड़ी गई अवैध शराब या मादक पदार्थ को भी तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।

माचिस, तरल रसायन व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि को अंदर ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की मतगणना को लेकर संबंधित क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। मतगणना केन्द्रों के अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति,कर्मचारी एवं अधिकारी ही प्रवेश कर सकेंगे और माचिस, तरल रसायन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ले जाने पर पाबंदी रहेगी। मतगणना कार्य को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों के क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, उनके चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग, रिटनिंर्ग अधिकारी या सहायक रिटनिंर्ग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्र व केंद्रों की 500 मीटर परिधि में प्रवेश कर पाएंगे। मतगणना को देखते हुए मतगणना केंद्रों के क्षेत्र में धारा 144 भी लगा दी गई है।

मतगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को शस्त्र, आग्नेय अस्त्र या कोई भी घातक हथियार लेकर केन्द्र के अन्दर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा माचिस, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, तरल रसायन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी टॉकी,वायरलेस सैट,घड़ी, पेजर, बेल्ट, चाबियों का छल्ला, पैन, पेन्सिल, जरूरत से ज्यादा कपड़े, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या उपकरण मतगणना केन्द्र के भीतर ले जाने पर पाबन्दी रहेगी। मतगणना के दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों सहित उम्मीदवारों, उनके मतगणना व चुनाव एजेंटों की भी गहनता से तलाशी ली जाएगी।

रविवार को सुबह आठ बजे से शुरू होगी मतगणना

हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए रविवार 27 नवंबर को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए होने वाली मतगणना के लिए संबंधित आरओ द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार गत दो नवंबर, 9 नवंबर और 22 नवंबर को तीन चरणों में जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जिसके बाद सभी वोटिंग मशीनों को संबंधित ब्लॉक के मतगणना केन्द्र के स्ट्रोंग रूम में जमा करके सील कर दिया गया था। आयोग के निर्देशों के अनुसार अब रविवार 27 नवंबर को मतगणना का कार्य किया जाना है। 

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