ढील के साथ 21 जून तक बढ़ा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान, ऑड-ईवन सिस्टम खत्म

हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को फिर आगे बढा दिया है। प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है।;

Update: 2021-06-13 17:20 GMT

हरिभूमि ब्यूरो : चंडीगढ़

हरिभूमि ब्यूरो:चंडीगढ़

प्रदेश सरकार ने सूबे में लाॅकडाउन की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ा दिया है। अब 21 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत पाबंदियां जारी रहेंगी। प्रदेश में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद कोरोना संक्रमण के केसों में तेजी से कमी आई है। इसके बाद सरकार ने पाबंदियों की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ाने का ऐलान किया। हालांकि पाबंदियों में कुछ छूट की घोषणा की गई है। अब बाजारों में दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा फल, दूध, सब्जी, किरयाना की दुकानें भी पूर्व की हिदायतों के अनुसार खोली जा सकेंगी।

प्रदेश के सभी कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर, आईटीआई सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान, लाइब्रेरी बंद रहेंगी। इन्हें अभी पाबंदियों से राहत नहीं दी गई है। प्रदेश सरकार ने गत सप्ताह राज्य में अर्थव्यवस्था और रोजगार को पटरी पर लाने की मंशा से कुछ अहम ढील दी थी। इसी के तहत अब धीरे-धीरे पाबंदियों को कम किया जा रहा है। प्रदेश में अब नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। सीएम मनोहर लाल ने कोरोना पाबंदियों को एक सप्ताह और बढ़ाते हुए लोगों से अपील की कि वह कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। बहुत जरूरी होने पर भी घर से बाहर निकलें। सार्वजनिक क्षेत्रों पर भीड़ एकत्रित न करें।

 ये छूट की घोषणा

<  जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।

< गली-मोहल्लों व स्टैंड, अलग-थलग दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।

< सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

< निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति।

< शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खुलेंगे।

< होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।

< होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।

< धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे।

< शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।

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