नियम 134-ए के तहत दाखिला लेने की डेट बढा़ई, एडमिशन ना देने वालों स्कूलों पर होगा एक्शन
निजी स्कूलाें द्वारा प्रदेशभर में शिक्षा विभाग के नियम 134-ए के तहत ली गई परीक्षा में पाए हुए बच्चों को दाखिला न दिए जाने के चलते अब दाखिला तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जबकि पहले यह तिथि 24 दिसंबर थी।;
हरिभूमि न्यूज. जींद
निजी स्कूलाें द्वारा प्रदेशभर में शिक्षा विभाग के नियम 134-ए के तहत ली गई परीक्षा में पाए हुए बच्चों को दाखिला न दिए जाने के चलते अब दाखिला तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जबकि पहले यह तिथि 24 दिसंबर थी और शुक्रवार को दाखिला आवेदन का अंतिम दिन था। वहीं अलावा गत 16 दिसंबर को जारी किए गए परीक्षा रिजल्ट के तहत जिन बच्चों को स्कूल अलॉटमेंट हुआ है इसमें अधिकतर बच्चों के अभिभावकों ने परिवार पहचान पत्र संख्या अंकित नहीं की गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ परिवार पहचान पत्र संख्या का विवरण संबंधित विद्यालयों और अभिभावकों से प्राप्त कर निदेशालय की ई-मेल पर भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है।
दाखिला दिलवाने के लिए नहीं हो रही परेशानी कम
अपने बच्चों को 134-ए के तहत दाखिले दिलवाने के लिए अभिभावकों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। निजी स्कूल संचालकों का मनमानी रवैया भी अभिभावकों की इज्जत पर भारी पड़ रहा है। अभिभावक दाखिला न दिए जाने पर स्कूल की शिकायत शिक्षा अधिकारियों से करते हैं। शिक्षा अधिकारियों द्वारा पत्र भेज कर निजी स्कूलों से जवाबदेही मांगी जाती है लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के चलते अभिभावकों की चक्करघिन्नी बनी रहती है। अभिभावकों का साफ कहना है कि जब शिक्षा विभाग उनके बच्चों को दाखिला ही नहीं दिलवा सकता है तो इस परीक्षा को लेने का कोई ओचित्य ही नहीं बनता है।
निदेशायल ने लिया हुआ है कड़ा संज्ञान
मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निजी स्कूलों के दाखिला न दिए जाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया हुआ है। बाकायदा पास हुए बच्चाें के पास स्कूल अलॉटमेंट का मैसेज भी आ चुका है बावजूद इसके निजी स्कूल दाखिला न दिए जाने पर कड़ा रूख अख्तियार किए हुए हैं। निदेशालय द्वारा प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेज कर अवगत करवाया है कि नियम 134-ए के तहत वर्ष 2021-22 के दाखिलों पर स्टे न माना जाए तथा दाखिलों के लिए निदेशालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों की पालना हो।
इसके अलावा दाखिले के लिए ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट किया गया है जिसमें बच्चे के परिवार का पहचान पत्र संख्या अंकित करने के लिए कॉलम दिया गया था परंतु अधिकतर अभिभावकों ने यह कॉलम नहीं भरा है। ऑनलाइन फार्म में परिवार पहचान पत्र संख्या अंकित नहीं की गई है। नियम 134-ए के तहत अलॉटिड बच्चों के रजिस्ट्रेशन के साथ परिवार पहचान पत्र संख्या का विवरण संबंधित विद्यालयों व अभिभावकों से प्राप्त कर निदेशालय की ई-मेल पर भेजना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा दाखिला तिथि को बढ़ा कर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है।
बच्चे 31 दिसंबर तक दाखिले ले सकते हैं : सुशील जैन
जींद के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सदानंद वत्स ने बताया कि 134-ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब अभिभावक 31 दिसंबर तक दाखिले ले सकते हैं। इसके अलावा जिन अभिभावकों ने अलॉटिड बच्चों के रजिस्ट्रेशन के साथ परिवार पहचान पत्र संख्या का विवरण नहीं दिया है वो यह विवरण अवश्य दे दें। अगर अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा दाखिला न दिए जाने की शिकायत देता है तो उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। निजी स्कूलों को भी चाहिए कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें।