Solar Water Pumping Scheme in Haryana : सोलर पंप के लिए किसानों को केवल 25 प्रतिशत रकम अदा करनी होगी, यहां करें आवदेन
सोलर पंप के लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आवेदक का परिवार पहचान पत्र, खेत की जमीन की फरद या जमाबंदी, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए पाइप लाइन लगवाने का शपथ पत्र, बिजली पंप का कनेक्शन ना होना जरूरी है।;
हरिभूमि न्यूज, चरखी दादरी
अक्षय ऊर्जा विभाग ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत सोलर पंप के लिए किसानों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेतों में सौर ऊर्जा से चलने वाले नलकूप लगाने पर सरकार की ओर से 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के परियोजना अधिकारी सुभाष सैनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि तीन से 10 हार्स पावर तक के सोलर पंप ऑनलाइन आवेदन पर दिए जाएंगे। इन पंपों की कीमत एक लाख 70 हजार से लेकर 4 लाख 60 हजार रूपए तक है और लाभार्थी किसान को इनकी केवल 25 प्रतिशत रकम अदा करनी है।
सोलर पंप के लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आवेदक का परिवार पहचान पत्र, खेत की जमीन की फरद या जमाबंदी, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए पाइप लाइन लगवाने का शपथ पत्र, बिजली पंप का कनेक्शन ना होना जरूरी है। यह आवेदन कोई एक व्यक्ति, संस्था, गौशाला, किसान समूह भी कर सकते हैं।