विवाह शगुन योजना से मिल रही 71 हजार रुपये की आर्थिक मदद, ऐसे उठाएं लाभ

योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे और एक लाख रुपये से कम पारिवारिक आय को 51 हजार का शगुन देती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति,डीटी और टपरीवास समुदाय के परिवार को 71 हजार रुपये का शगुन मिलता है।;

Update: 2022-03-21 06:04 GMT

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने महिलाओं को सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं शुरू की है,जिसमें बेटी की शादी  (Beti ki marriage) में सहयोग के लिए माता-पिता को आर्थिक मदद दी जा रही है।

डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) के तहत सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए 71 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दे रही है।

योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे और एक लाख रुपये से कम पारिवारिक आय को 51 हजार का शगुन देती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति,डीटी और टपरीवास समुदाय के परिवार को 71 हजार रुपये का शगुन मिलता है। स्पोर्ट्स वुमेन व अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जाति के गरीब परिवार और सभी वर्ग के एक लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। सामूहिक विवाह और दिव्यांगजन के विवाह पर 51 हजार रुपये का शगुनदिया जाता है। इस योजना के लिए शादी से पहले या शादी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है। शादी के तीन माह बाद मिलने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Tags:    

Similar News