उधार रुपये देने के बहाने होटल बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म, दो दोषियों को 25-25 साल कैद की सजा

अदालत ने दोषियों पर 72500-72500 रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं। वारदात में शामिल तीसरा आरोपित फरार हैं। अदालत ने उसे फरार अपराधी घोषित किया हुआ हैं।;

Update: 2022-04-20 14:29 GMT

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत

सदर थाना क्षेत्र में महिला को उधार रुपये देने के बहाने होटल में बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने के दो आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया हैं।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने दो दोषियों 25-25 साल कैद की सजा सुनाई हैं। अदालत ने दोषियों पर 72500-72500 रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं। वारदात में शामिल तीसरा आरोपित फरार हैं। अदालत ने उसे फरार अपराधी घोषित किया हुआ हैं।

एक महिला ने गत 13 जुलाई 2019 को महिला थाने में शिकातय देकर बताया था कि उसका भाई घर का निर्माण कर रहा था। उसके भाई को कुछ पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उसने रिश्ते में अपने चाचा वीरभान से संपर्क किया था। जिस पर उसका चाचा उन्हें पैसे देने को तैयार हो गया था। उन्होंने पांच रुपये प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज देने को कहा था। महिला ने बताया था 12 जुलाई, 2019 को उसके चाचा ने उसे फोन कर पैसे देने के बहाने बुलाया था। उसका चाचा उसे गांव के बाहर मिला था और बाइक पर बैठाकर ककरोई के रास्ते पर ले गया था। वहां पर वह उसे एक होटल में ले गया था। होटल में ले जाकर उसे बैठा दिया गया था। वहां दो अन्य लोग शराब पी रहे थे। बाद में वह सभी उसके कमरे में आ गए थे और दरवाजा बंद कर दिया था। उसके शोर मचाने पर आरोपितोंं ने पिस्तौल दिखाकर उसे काबू कर लिया था। उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। करीब छह घंटे तक उसे वहां रखा गया था। साथ ही उसे धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो मारकर नहर में फेंक देंगे। बाद में उसने अपने परिजनों से संपर्क किया था। जिसके बाद महिला थाना पुलिस को शिकायत दी गई थी।

महिला थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपित वीरभान को पहले काबू कर लिया था। बाद में मामले में एससीएसटी एक्ट भी जोड़ दिया था। बाद में 13 जनवरी, 2020 को तत्कालीन डीएसपी डॉ.रवींद्र कुमार की टीम ने आरोपित गांव नदीपुर माजरा के जसमेर उर्फ जस्सा को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में तीसरे आरोपित की पहचान नदीपुर माजरा के संजय के रूप में हुई थी। आरोपित संजय मामले में अभी तक फरार है। उसे अदालत ने फरार अपहराधी घोषित किया हुआ हैं। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने वीरभान व जसमेर उर्फ जस्सा को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को भादंसं की धारा 376डी में 25 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना 506 में चार साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व एससीएसटी एक्ट में 5 साल कैद व साढ़े 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।

Tags:    

Similar News