Gaur Brahmin विद्या प्रचारिणी सभा को निगम की जमीन 33 वर्ष के लिए पट्टे पर देने को मिली मंजूरी

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को पहरावर की जमीन 33 साल के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही नगर निगम के अध्यादेश को मंजूरी दी गई।;

Update: 2023-05-09 17:18 GMT

Haryana :  हरियाणा के सीएम मनोहर लाल (CM Manohar Lal)  मंत्रिमंडल की बैठक में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को पहरावर में नगर निगम की भूमि 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा एक पंजीकृत संस्था है और 100 से अधिक वर्षों से सक्रिय रूप से शिक्षण संस्थान (Teaching Institute) चला रही है। वर्तमान में सभा द्वारा रोहतक में एक डिग्री कॉलेज, एक बी.एड. कॉलेज और एक स्कूल चलाया जा रहा है। सभा द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार के लिए किया जाएगा। कब्जा सौंपने से पहले सभा को विस्तृत नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए नगर निगम रोहतक और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के बीच एक समझौता किया जाएगा।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 में संशोधन के अध्यादेश को किया स्वीकृत

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 में संशोधन के अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई। इन अध्यादेशों को हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार, प्रत्येक नगर पालिका में पिछड़े वर्ग ए के लिए सीटें आरक्षित होंगी और आरक्षित सीटों की संख्या यथासम्भव रहेगी। नगर पालिका में सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में उस नगर पालिका की कुल आबादी के लिए पिछड़े वर्ग ‘ए’ जनसंख्या के अनुपात का 0.5 या अधिक होने की स्थिति में अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाता है।

अनुसूचित जाति के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को छोड़कर पिछड़े वर्ग ए की सबसे अधिक प्रतिशत आबादी वाले पिछड़े वर्ग ए के आरक्षण के लिए प्रस्तावित सीटों की संख्या के अधिकतम तीन गुना सीटों में से ऐसी सीटों को ड्रा द्वारा आवंटित किया जाएगा और बाद के चुनावों में भी बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी। मंत्रिपरिषद ने 8 मई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग-ए को नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने में आरक्षण के अनुपात के प्रावधान के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

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