आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में युवराज सिंह को बड़ी राहत

हांसी में 2 जून को युवराज के खिलाफ शिकायत दी गई थी कि उन्होंने दलित वर्ग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने एफआइआर पर किसी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।;

Update: 2021-02-25 14:05 GMT

दलितों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह को बड़ी राहत दी है हाईकोर्ट ने एफआइआर पर किसी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हांसी में दर्ज एफआइआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए क्रिकेटर युवराज सिंह ने हाई कोर्ट की शरण ली है।

हांसी में 2 जून को युवराज के खिलाफ शिकायत दी गई थी कि उन्होंने दलित वर्ग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लंबे समय तक यह शिकायत लंबित रही और लगभग 8 माह बीत जाने के बाद 14 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने उनके खिलाफ एससीएसटी एक्ट में एफआइआर दर्ज कर ली। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए युवराज सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में युवराज सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद करने तथा याचिका लंबित रहते उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की है। युवराज सिंह ने याचिका में कहा कि उन्होंने ऐसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। 

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