हरियाणा के एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क को हाई कोर्ट से मिली राहत, यह था मामला

हाई कोर्ट ने पानीपत कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने विर्क को समन किया था। इसके साथ ही सरकार व डीएसपी नरेश अहलावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।;

Update: 2021-09-02 13:33 GMT

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क को राहत देते हुए पानीपत कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने विर्क को समन किया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार व डीएसपी नरेश अहलावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। विर्क ने एचपीएस अधिकारी नरेश अहलावत द्वारा पानीपत कोर्ट में उनके खिलाफ 23 अक्टूबर 2018 को दर्ज शिकायत व इस शिकायत के आधार पर उन्हें 14 जनवरी 2020 को जारी समन आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

विर्क ने कोर्ट को बताया कि जब नरेश अहलावत डीएसपी समालखा थे तो वह आइजी करनाल के पद पर तैनात थे। अहलावत के आचरण को लेकर उसके पास कई शिकायत आई थी जिस के बाद उसने उसकी जांच व कई आदेश जारी किए थे। यह मामला मीडिया में आने के बाद अहलावत ने उसके खिलाफ पानीपत कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कर दिया। जिसके तहत उसे सम्मान किया गया है।

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