Haryana Cabinet Decision : हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, जानिए डिटेल में
बैठक में ‘हरियाणा चौकीदारा (वॉचमैन) रूल्स, 2011’ के प्रशासनिक नियंत्रण को हरियाणा के गृह विभाग से विकास एवं पंचायत विभाग में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।;
चंडीगढ़। मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित की गई जिसमें कई फैसले लिए गए। बैठक में 'हरियाणा चौकीदारा (वॉचमैन) रूल्स, 2011' के प्रशासनिक नियंत्रण को हरियाणा के गृह विभाग से विकास एवं पंचायत विभाग में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 'हरियाणा गवर्नमैंट (अलॉकेशन) रूल्स, 1974' के बिजनेस के तहत गृह विभाग को 'विलेज चौकीदार्स-एडमिनिस्टे्रशन ऑफ द पंजाब चौकीदारा रूल्स' आवंटित किया गया था। इसके बाद 'हरियाणा चौकीदारा (वॉचमैन) नियम, 2011' लागू करके पंजाब चौकीदार नियम को निरस्त कर दिया गया। हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा वर्ष 1996 से चौकीदारों के मानदेय के पुनरीक्षण एवं अन्य लाभों सहित अन्य मामलों का संचालन किया जा रहा है इसलिए अब कैबिनेट ने 'हरियाणा चौकीदारा (वॉचमैन) रूल्स, 2011' के प्रशासनिक नियंत्रण को गृह विभाग से विकास एवं पंचायत विभाग को तत्काल स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है।
तीन राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी
बैठक में तीन राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें वीरता के लिए मुख्यमंत्री-पदक, जांच में उत्कृष्टता के लिए गृहमंत्री-पदक और अन्य बेहतर कार्य करने के लिए 'हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा-पदक' दिया जाएगा। इन पदकों से सम्मानित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियोंं की वर्दी पर बाईं जेब के ऊपर रंगीन डिस्प्ले के साथ एक पदक, स्क्रॉल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र के साथ 21 हजार रूपए का एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा, ग्रुप बी और सी पुलिस अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सेवा में छह महीने का विस्तार (यदि वे सेवा में किसी अन्य विस्तार का लाभ नहीं उठा रहे हैं) दिया जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में पदकों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में 10 से अधिक नहीं होगी।
हरियाणा ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के नियम, 2022 बनाए
बैठक में 'हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसी नियम, 2022' के निर्माण के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। राज्य सरकार द्वारा इन नियमों को तैयार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मॉडल नियमों के अनुरूप किया गया है, इसलिए 'हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियां नियम, 2022' हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियों के नियम 2009 के अधिक्रमण में प्रस्तावित हैं। भारत सरकार,गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 24 के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों के केंद्रीय मॉडल नियम, 2020 को अधिसूचित किया था। उक्त अधिनियम का उद्देश्य निजी सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज का संचालन करना है ताकि वे एक कानूनी ढांचे के भीतर काम करें और एक नियामक तंत्र के प्रति जवाबदेह हों।
खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों के भारवर्ग 6 की बजाय 10 करने का फैसला
हरियाणा सरकार ने 'एक खेल के कई विषयों हेतू' राज्य की नीति के अनुसार दिए जाने वाले लाभ जैसे कि खिलाडिय़ों को नौकरी, ग्रेडेशन प्रमाण पत्र, नकद पुरस्कार, मानदेय और छात्रवृत्ति सहित अन्य लाभ को देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए निर्णय लिया। खिलाडिय़ों को 5 सितंबर, 2019 को जारी नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उक्त संशोधन के अनुसार 'इवेंट' को 'एक खेल के कई विषयों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि भार वर्ग तक सीमित नहीं है' को उपरोक्त नीति के पैरा-॥ में जोड़ा गया है। इन प्रोत्साहनों को नियंत्रित करने वाली विभागीय नीतियां और नियम कहते हैं कि इन लाभों का लाभ उठाने व पात्र बनने के लिए, खिलाड़ी द्वारा खेले जाने वाला 'इवेंट' खेल ओलंपिक खेलों या एशियाई खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमंडल खेलों, राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप, राष्ट्रीय खेलों और राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कुल 10 भार वर्गों में कुश्ती खेली जाती है, जबकि ओलंपिक खेलों और एशियाई खेलों में केवल छह भार वर्ग में ये खेल खेले जाते हैं। इसी तरह, मुक्केबाजी(पुरुष) विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप, राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कुल 10 भार वर्गों में भी खेली जाती हैं जबकि ओलंपिक खेलों में केवल छह भार वर्ग में ये खेली जाती हैं।
लकड़ी आधारित उद्योग लाइसेंस की व्यवस्था में समरूपता लाने का फैसला
हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2022 के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये नियम लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 की अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे और पूरे राज्य में लागू होंगे। इन नियमों के तहत हर पांच साल में लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए लकड़ी की उपलब्धता का आंकलन करने, विभिन्न कच्चे माल की मात्रा का आंकलन करने के लिए, लकड़ी आधारित उद्योग के लिए सामग्री की आवश्यकता, जिसे राज्य में वन क्षेत्रों के बाहर के पेड़ों से स्थायी रूप से काटा जा सकता है, और राज्य में घरेलू बाजारों में लकड़ी और अन्य वन उपज की वार्षिक आवश्यकता का आंकलन करने सहित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि सहित आठ सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
एनसीआर राज्यों की शैक्षणिक संस्थानों को मोटर वाहन कर से छूट
बैठक में पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों द्वारा दिए गए परमिटों के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश और संचालन करते समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की शैक्षणिक संस्थानों की बसों को मोटर वाहन कर का भुगतान करने के दायित्व से छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे हरियाणा राज्य में अन्य एनसीआर राज्यों की शैक्षणिक संस्थानों की बसों के निर्बाध संचालन में सुविधा होगी।
परिचालकों के लाइसेंस को लेकर अहम फैसला
बैठक में स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित अस्पतालों को परिचालक लाइसेंस हेतु प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह महसूस किया गया कि यदि सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन या राज्य में इसकी किसी भी इकाई के अलावा, पेशेवर अस्पतालों को भी प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करने तथा फार्म एच.आर. नंबर 8 में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जाए, तो प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के उद्देश्य को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। अत: उक्त संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन का उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण के लिए फार्म एचआर नंबर 8 में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा की ओर से जारी किए जाने वाले कार्यकारी आदेश द्वारा हरियाणा राज्य में अनुमोदित किए गए पेशेवर अस्पतालों को अधिकार प्रदान करना है।
इससे परिचालक लाइसेंस के आवेदकों को सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन और राज्य में इसकी किसी भी इकाई के अलावा अपने संबंधित क्षेत्रों में अनुमोदित अस्पतालों से प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण तथा फार्म एचआर नंबर 8 में प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा होगी। अस्पतालों के पास इस तरह के प्रशिक्षण देने में बेहतर विशेषज्ञता है और इससे आवेदकों को फायदा होगा। इस कदम से आवेदकों को ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आसानी होगी।
पेंशन योजना
बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड में पेंशन योजना का कार्यान्वयन और हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड कर्मचारी पेंशन और सामान्य भविष्य निधि नियम, 2022 के भुगतान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान को विनियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नियम में यह उल्लेख किया गया है कि एक अलग पेंशन खाता खोला जाएगा, जिसमें बोर्ड द्वारा किए गए बोर्ड अंशदान की राशि के साथ उस पर अर्जित ब्याज को स्थानांतरित/जमा किया जाएगा। पेंशन खातों को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रशासित किया जाएगा। नियम में, यहां विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पेंशन के मद्दे बोर्ड के कर्मचारियों को किए जाने वाले सभी भुगतान पेंशन खाते में से वापस लिए जाएंगे।
बोर्ड द्वारा स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि को सामान्य भविष्य निधि में परिवर्तित किया जाएगा। इन नियमों का विकल्प देने वाले सेवारत सभी पात्र कर्मचारियों के लिए एक सामान्य भविष्य निधि खाता खोला जाएगा। इस खाते में, कर्मचारी भविष्य निधि की अंशदान राशि तथा उस पर आने वाले ब्याज की राशि जमा की जाएगी और यह खाता सामान्य भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होगा। नियमों में यह भी उल्लेख किया गया है कि पेंशन के रूपान्तरण की राशि की गणना सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।
हरियाणा जेल (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2022 बनाने को स्वीकृति
बैठक में पंजाब जेल विभाग राज्य सेवा नियम, 1963 को निरस्त कर हरियाणा जेल (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2022 बनाने को इसी शीर्षक के साथ स्वीकृति प्रदान दी गई। मौजूदा नियमों में वार्डर की भर्ती के लिए आयु सीमा 25 से 45 वर्ष है, जो कि प्रस्तावित नियमों में पुलिस पैटर्न पर 18 से 25 वर्ष का प्रावधान किया गया है और सहायक अधीक्षक जेल के लिए 21 से 27 वर्ष है।कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सहायक अधीक्षक जेल की सीधी भर्ती के लिए 75 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत उप सहायक अधीक्षक जेल से सहायक अधीक्षक जेल के पदों पर पदोन्नति का प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित नियमों में हैडवार्डर से उप सहायक अधीक्षक जेल की शत प्रतिशत पदोन्नति मुख्य वार्डर से पदोन्नति द्वारा भरने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान नियमों में वार्डर की भर्ती के लिए 5 वर्ष के पुलिस के अनुभव को हटा दिया गया है।
हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति
बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016 के नियम 10 (3) के मौजूदा प्रावधान में वर्णित है कि एक महीने के दौरान कर्मचारी द्वारा लिये गये किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए किसी भी प्रकार का वाहन भत्ता देय नहीं है। हालांकि, सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक अवकाश को ड्यूटी समझा जाएगा। इस कारण वह ड्यूटी पर पूर्ण वेतन और भत्ते लेने का हकदार होगा। जबकि संशोधित प्रस्ताव में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के अवकाश के दौरान (आकस्मिक अवकाश को छोडक़र)कोई भी वाहन भत्ता देय नहीं होगा। एक महीने के लिए लिया गया अवकाश तथा ग्रीष्म अवकाश को छोडक़र जब कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर लगा हो या जनहित में प्रशिक्षण, संगोष्ठी या किसी अन्य गतिविधि में भाग लेने गया हो।
शिक्षक स्थानांतरण नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी
मोरनी शिक्षा ब्लॉक और नूंह जिले के छात्रों के शैक्षणिक हितों को देखते हुए मंत्रीमंडल की बैठक में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 2017 में संशोधित शिक्षक स्थानांतरण नीति-2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, यदि कोई शिक्षक मोरनी शिक्षा ब्लॉक या नूंह जिले में स्थित स्कूल में किसी रिक्ति के विरूद्ध तैनात होने के लिए इच्छुक है, तो उसे मूल वेतन प्लस डीए का अतिरिक्त 10 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। जिला नूंह व पंचकूला में अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले या जिन शिक्षकों का गृह जिला नूंह या पंचकूला है उन्हें मूल वेतन का 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।
रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए बनाए जाएंगे फ्लैट
बैठक में सावधि ऋण स्वीकृत करने और हाउसिंग बोर्ड हरियाणा पंचकूला के लिए सेक्टर-6, झज्जर और सेक्टर 56, 56 ए फरीदाबाद में रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों हेतू भूमि की खरीद व विकास और फ्लैटों के निर्माण हेतू राज्य सरकार द्वारा 34 करोड़ रुपये की गारंटी दी गई है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड राज्य में बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए फ्लैटों का निर्माण करता है। इसके अलावा, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा राज्य के रक्षा कर्मियों/पूर्व सैनिकों के लिए फ्लैटों का निर्माण भी करता है। इस मंजूरी के बाद सेक्टर-6, झज्जर और सेक्टर 56, 56ए फरीदाबाद में 34 करोड़ रुपये की लागत से 336 फ्लैट बनाए जाएंगे।
हरियाणा खान और भूविज्ञान (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी
बैठक में हरियाणा खान और भूविज्ञान (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विभाग की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी प्रकृति के पदों की योग्यता को उन्नत करने के लिए हरियाणा खान एवं भूविज्ञान (ग्रुप-बी), सेवा नियम, 1998 में संशोधन किया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि खनन गतिविधियों की निगरानी और विनियमन के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी में पिछले एक दशक में तेजी से प्रगति हुई है। भूविज्ञान के क्षेत्र में प्रगति को ध्यान में रखते हुए, कई विश्वविद्यालय एमएससी (भूगर्भशास्त्र) के अलावा विशेष स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।
गाड़ियों के पंजीकरण के लिए सभी नंबर ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बोली लगाकर ले सकेंगे
बैठक में हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2022 को ई-नीलामी के माध्यम से गैर-परिवहन वाहनों को अधिमान्य चिह्नï देने की प्रणाली को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके लागू होने से आम जनता को अधिमान्य नंबर देने का काम पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा, यह अधिमान्य पंजीकरण नंबर ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए गैर-परिवहन वाहनों के वाहन मालिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस और राजस्व के मामले में राज्य के खजाने को भी बढ़ाएगा।
नए नियमों के अनुसार बोली प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं हैं - बोलीदाता किसी भी पेश किए गए अधिमान्य चिह्न के लिए बोली लगाने का विकल्प चुन सकता है, बोली बुधवार को 0000 बजे शुरू होगी और गुरुवार को 2400 बजे समाप्त होगी, न्यूनतम बोली राशि निर्धारित आरक्षित मूल्य रहेगी जो कि 1000 के गुणक में की जाएगी, अधिमान्य नंबर अधिकतम बोली लगाने वाले को दिया जाएगा और उसका नाम परिवहन पोर्टल पर फ्लैश किया जाएगा। उन्हें एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा, बोली लगाने वालों की न्यूनतम संख्या तीन होगी, ऐसा न करने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा और अगली बोली में नंबरों की पेशकश होगी, सभी अधिमान्य नंबर जो तीन ई-नीलामी चक्रों में आरक्षित मूल्य प्राप्त करने में विफल रहते हैं।
नीलामी चक्र उक्त नंबर के आरक्षित मूल्य के बराबर अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर खरीदा जा सकता है, सफल बोलीदाता को बोली बंद होने की तारीख से 2 दिनों के भीतर बोली की शुद्घ राशि जमा करनी होगी, आवंटन की तिथि से 90 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को आवंटित अधिमान्य नंबर एक वाहन पर लिया जाना होगा। यदि आबंटिती सफल बोली राशि के 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर 90 दिनों के और विस्तार की मांग कर सकता है और यदि आवंटी 90/180 दिनों की अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर वाहन को अधिमान्य नंबर प्रदान करने में विफल रहता है, आवंटित अधिमान्य नंबर को जब्त कर लिया जाएगा और अगले चक्र में नीलामी के लिए नए सिरे से पेश किया जाएगा।