Haryana Cabinet Decision : हरियाणा मंत्रिमंडल की मीटिंग में लिए गए कई फैसले, पढ़ें यहां

मीटिंग में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा डिबेंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लिए एक हजार करोड़ रुपये की ब्लॉक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।;

Update: 2022-07-21 13:52 GMT

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक हुई। इसमें हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा डिबेंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लिए एक हजार करोड़ रुपये की ब्लॉक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड ने नाबार्ड से डिबेंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लिए राज्य सरकार की एक हजार करोड़ रुपये की गारंटी को सात साल यानी पहली मार्च, 2022 से 31 मार्च,2029 तक के लिए रिन्यू करने का प्रस्ताव पेश किया था। क्योंकि वर्तमान गारंटी 31 मार्च 2022 को समाप्त हो चुकी है। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड को हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत स्थापित किया गया था। यह सहकारी संस्था प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के विकास हेतु किसानों को दीर्घकालीन ऋण निवेश उपलब्ध कराने में लगी है। इस तरह की क्रेडिट सीमा/ऋणों के लिए उन्हें नाबार्ड के डिबेंचर/ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। नाबार्ड सरकारी गारंटी पर यह सुविधा प्रदान करता है।

परिवहन विभाग हरियाणा सेवा नियम, 2022 के निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी

परिवहन विभाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए दक्षता और सुधार लाने हेतु परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप ए) सेवा नियम, 2022 के निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये परिवहन विभाग हरियाणा ( ग्रुप ए ) सेवा नियम, 2022 कहे जाएंगे। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे और अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त, जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, आरटीए, उप-परिवहन आयुक्त, उप-परिवहन आयुक्त (तकनीकी) और उप-परिवहन आयुक्त (आईटी) की भर्ती के लिए लागू होंगे। नियमानुसार अतिरिक्त परिवहन आयुक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त और जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के मामले में भर्ती ग्रुप-ए के किसी भी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी जो पहले से ही हरियाणा सरकार या भारत सरकार की सेवा में है।

उप-परिवहन आयुक्त, उप-परिवहन आयुक्त (तकनीकी) के मामले में भर्ती, सहायक जिला परिवहन अधिकारी-सह-सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या हरियाणा या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के, सेवा में पहले से ही समान पद धारण करने वाले अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी। उप-परिवहन आयुक्त (आईटी) के मामले में भर्ती, एक ऐसे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी जो पहले से ही हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में एक समान पद धारण कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवहन विभाग की विनियामक विंग की दक्षता में सुधार लाने के लिए 17 अक्तूबर, 2020 को कईं घोषणाएं की थी, जिनमें से ग्रुप-ए, बी व सी पदों के लिए अलग से सेवा नियम बनाए जाने थे। ग्रुप बी तथा सी वर्गों के पदों के लिए नियम पहले से ही बना लिए गए थे।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 2016 के नियम 24 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति 

मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 2016 के नियम 24 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, 'आचरण नियम, 2016' के नियम 24 में वर्णित चल संपत्ति की परिभाषा में 'बीमा नीतियां' शब्द हटा दिया गया है। इसी प्रकार, अनुलग्नक-ए में 'बीमा नीतियां' शब्द जहां कहीं भी आएंगे, उन्हें हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने 'चल संपत्ति' की परिभाषा में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया और 'आचरण नियम, 2016' के नियम 24 में वर्णित 'चल संपत्ति' की परिभाषा में संशोधन करने का निर्णय लिया। चल संपत्ति के स्पष्टीकरण में उल्लिखित सभी वस्तुओं को एक कर्मचारी द्वारा खुले बाजार में स्थानांतरित/बेचा जा सकता है लेकिन 'बीमा नीतियां' किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को बेची/हस्तांतरण नहीं की जा सकती हैं। इसलिए, केवल 'चल संपत्ति' की अभिव्यक्ति से 'बीमा नीतियां' शब्द को हटाने का निर्णय लिया गया।

सूचना आयोग में भर्ती के लिए बनाए गए नियम 

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य सूचना आयोग के ग्रुप-ए और बी पदों के सेवा नियम बनाने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा राज्य सूचना आयोग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2022 और हरियाणा राज्य सूचना आयोग (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2022 कहा जाएगा। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। हरियाणा राज्य सूचना आयोग में भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए सेवा नियम बनाना आवश्यक है। आयोग के गठन के बाद से, आयोग में समूह ए, बी और सी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए कोई स्वतंत्र सेवा नियम नहीं बनाया गया है।

Tags:    

Similar News