निकाय चुनाव कल : नहीं है वोटर कार्ड तो टेंशन की बात नहीं, ये डॉक्यूमेंट दिखाकर भी डाल सकेंगे वोट
हरियाणा में 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं में 19 जून को मतदान होना है, मतगणना 22 जून को की जाएगी।;
हरियाणा में कल 19 जून को निकाय चुनाव होने को लेकर मतदान होगा। प्रदेश की 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। मतगणना 22 जून को की जाएगी। अगर किसी मतदाता के पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह वैकल्पिक पहचान का प्रमाण दिखाकर अपने मत का प्रयोग कर सकेगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है। लेकिन अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो पहचान पत्र होने पर भी वह वोट नहीं डाल सकता है। मतदाता सूची में नाम होना वोट डालने के लिए पहली प्राथमिकता है।
रविवार को होने वाले निकाय चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र के ना होने पर भी मतदाता वोट डाल सकता है। इसके लिए मतदाता को आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा। लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। कोई भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड इत्यादि के जरिए भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है।
शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
निकाय चुनाव के मद्देनजर रविवार को मतदान समाप्ति तक ड्राई-डे रहेगा। साथ ही बुधवार को मतगणना पूरी होने तक भी संबंधित क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान संबंधित चुनाव क्षेत्र में किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब की बिक्री नहीं की जा सकती है। निकाय चुनाव मतदान समाप्ति तक और मतगणना वाले दिन मतगणना की समाप्ति तक शराब की बिक्री या होटलों में वितरण पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है।