Haryana Government ने होमगार्ड जवानों को अस्पतालों में तैनाती का आदेश टाला

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 सितम्बर तक स्थगित करते हुए सरकार को आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी याचिकाकर्ता होमगार्ड जवान की सेवा समाप्त नहीं होगी।;

Update: 2020-07-15 12:47 GMT

हरियाणा(Haryana) के अस्पतालों में सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात करने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने हाई कोर्ट (High Court) को बताया कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा , हरियाणा ने 30 सितम्बर तक होमगार्ड जवानों (Home guard)  को अस्पतालों में सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात करने के आदेश को टाल दिया है। सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 सितम्बर तक स्थगित करते हुए सरकार को आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी याचिकाकर्ता होमगार्ड जवान की सेवा समाप्त नहीं होगी।

इस मामले में दायर याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओ के महानिदेशक ने होमगार्ड के महानिदेशक को एक पत्र लिख कर  होमगार्ड जवानों की सेवा राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधों के लिए आउटसोर्सिंग पर करने को लिखा। सरकार ने भी निर्णय लिया कि इस काम के लिए कुल 1652 होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। याची की तरफ से कहा गया कि सरकार का यह कदम उचित नहीं है। होमगार्ड जवानों को अस्पताल में लगाना उचित नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार कार्यरत जवानों को हटा कर नए आउटसोर्सिंग जवानों की भर्ती कर रही है।   

Tags:    

Similar News