High court में Haryana Government का जवाब : शराब पर कोविड सेस लगाने का निर्णय उचित
कोविड सेस (Covid Cess) लगाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब दायर कर कहा कि सरकार का कोविड सेस लगाने का निर्णय उचित है और सरकार के पास इस बात का अधिकार है।;
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा राज्य में शराब पर कोविड सेस (Covid Cess on Liquor) लगाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब दायर कर कहा कि सरकार का कोविड सेस लगाने का निर्णय उचित है और सरकार के पास इस बात का अधिकार है। सरकार के इस जवाब के बाद हाई कोर्ट (High Court) ने मामले की सुनवाई 23 जुलाई तक स्थगित कर दी।
इस मामले में मैसर्स हरियाणा वाइंस ने अपनी याचिका में कहा कि सरकार द्वारा कोविड सेस (उपकर) लगाना अनुचित है। याचिकाकर्ता कंपनी ने हाई कोर्ट को बताया कि 2020-21 की एक्साइज पॉलिसी के तहत लगाई गई बोली के बाद उन्हेंं ठेके अलॉट हुए हैं। ठेके अलॉट किए जाते समय इस सेस का कोई जिक्र तक नहीं था, लेकिन सरकार ने छह मई को अपनी इस एक्साइज पालिसी में संशोधन कर कोविड सेस लगाए जाने का निर्णय कर लिया। याचिकाकर्ता कंपनी का आरोप है कि जब पालिसी के तहत उन्हेंं पहले ही ठेके अलॉट हो चुके हैं और उनका सरकार से समझौता हो चुका है तो बाद में सरकार सिर्फ अपने स्तर पर पालिसी में बदलाव कैसे कर सकती है।