एससी व एसटी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार चला रही विशेष योजनाएं, ऐसे उठाएं लाभ

बीआर अंबेडकर आवास योजना के तहत दी जा रही है 80 हजार की वित्तीय सहायता, अदालतों में पैरवी के लिए कानूनी सहायता स्कीम में मिलती है 22 हजार की राशि, कमजोर और निम्न वर्ग सर पर छत उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता, वीरगती प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिवार को दी जा रही है 50 लाख की एक्स-ग्रेशिया राशि।;

Update: 2022-03-26 04:33 GMT

कुरुक्षेत्र : सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयासरत है। गरीबों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए   में शगुन राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 71 हजार रुपये की गई है। अनुसूचित जातियों और विमुक्त जनजातियों तथा टपरीवास जातियों के लोगों को मकानों की मरम्मत के लिए  के तहत दी जाने वाली वित्तीय अनुदान राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए की गई है। अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में अपने मामलों की पैरवी के लिए कानूनी सहायता स्कीम के तहत दी जाने वाली राशि 11 हजार रुपए से बढ़ाकर 22 हजार रुपए की गई है।

सांसद नायब सिंह सैनी ने बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के सभी लोगों के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी एवं ग्रामीण के तहत अब तक 44,083 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए लगभग 574 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आवास बोर्ड द्वारा भी इस वित्त वर्ष में 467 मकानों के निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है। हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत 2 लाख 25 हजार 346 श्रमिकों को 154 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए गए है। औद्योगिक नगरी मानेसर में श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 500 बिस्तर क्षमता का ईएसआई अस्पताल बनाया जा रहा है। आईएमटी रोहतक और आईएमटी करनाल में 5 नए ईएसआई औषधालयों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश की 87 शहरी स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान का सर्वेक्षण किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत 23,709 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए सरकार ने वीरगति को प्राप्त सैनिकों व अर्द्ध-सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स-ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। युद्ध/आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि निशक्तता के आधार पर 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई है। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष 2014 से अब तक शहीदों के 348 आश्रितों को नौकरी प्रदान की गई है।

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