प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : गर्भवती महिलाओं को तीन किश्तों में प्रदान की जाती है सहायता राशि, ऐसे उठाएं लाभ
गर्भवती महिला का किसी भी सरकारी स्वास्थ्य इकाई में 150 दिनों के भीतर पंजीकरण पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाने पर पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही उक्त महिला के पास आवेदन प्रपत्र 1 ए, एमसीपी कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस अथवा अकाउंट पासबुक का होना भी जरूरी है।;
नूंह : महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनेना ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पांच हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि महिला व उसका शिशु स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को लेकर उपरोक्त योजना को राज्य सरकार ने क्रियान्वित किया है।
उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार में पहली बार गर्भवती हुई महिला को अच्छा स्वास्थ्य और सही खान-पान देने के लिए सरकार द्वारा किश्तों में सहायता राशि उक्त योजना के तहत प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। योजना के तहत कुल 5 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें पहली किश्त एक हजार रुपये की है। दूसरी किश्त 2 हजार रुपये की व तीसरी किश्त भी 2 हजार रुपये की निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्ते भी निर्धारित की गई है, और लाभार्थी के पास आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए।
डिस्ट्रिक्ट कोर्डिनेटर ने बताया कि गर्भवती महिला का किसी भी सरकारी स्वास्थ्य इकाई में 150 दिनों के भीतर पंजीकरण पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाने पर पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही उक्त महिला के पास आवेदन प्रपत्र 1 ए, एमसीपी कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस अथवा अकाउंट पासबुक का होना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 2 हजार रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच होने के दावों को गर्भावस्था से 180 दिन बाद दस्तावेजों के साथ जमा करवाना होगा और इसके साथ ही आवेदन प्रपत्र एक बी तथा एनसीपी कार्ड भी लगाना होगा।
उन्होंने कहा कि 2 हजार रुपये की तीसरी किश्त प्राप्त करने के लिए शिशु जन्म का पंजीकरण करवाना जरूरी है। इसके साथ शिशु को प्रथम चक्र बीसीजी, ओबीपी, डीपीटी एवं हेपेटाइटिस बी अथवा समकक्ष का टीकाकरण करवाने के बाद दस्तावेजों के साथ जमा करवाने पर भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन प्रपत्र एक सी एमसीपी कार्ड, आधार कार्ड और शिशु जन्म प्रमाण पत्र का कार्ड होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, एएनएम और महिला एवं बाल विकास विभाग के नजदीकी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।