HBSE Exam : 26 जुलाई से 23 अगस्त तक परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।;

Update: 2023-07-24 10:23 GMT

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (Haryana Board of School Education) द्वारा 26 जुलाई से 23 अगस्त,2023 तक दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होने वाली सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी की (पुन: परीक्षा,अतिरिक्त विषय,आंशिक अंक सुधार), डीएलएड की प्रथम व द्वितीय वर्ष (नियमित/रि-अपीयर/मर्सी चांस) की परीक्षाओं के मद्देनजर सभी जिलों में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है।

बोर्ड के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है। वहीं परीक्षा तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आसपास भवनों के निकट परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर 500 मीटर की परिधि तक बंद रहेंगे। परीक्षा केन्द्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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