धुएं के छल्ले उड़ाने वालों पर चला स्वास्थ्य विभाग का चाबूक

जिला तंबाकू निषेध कार्यक्रम के तहत शहर में विभिन्न स्थानों पर किया गया औचक निरीक्षण, नियमों की अनदेखी करने वाले 23 लोगों के काटे गए चालान।;

Update: 2021-10-13 17:06 GMT

हरिभूमि न्यूज : भिवानी

खुले में बीड़ी, सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाने वाले तथा गुटखा खाकर जगह जगह थूकने वालों पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग का डंडा चला। जिला तंबाकू निषेध कार्यक्रम के तहत चलाए गए अभियान के दौरान टीम ने 23 लोगों के चालान काट उन पर चार हजार रुपये का जुर्माना ठोका। अभियान का नेतृत्व डिप्टी सिविल सर्जन डाक्टर विनोद पंवार ने किया। उन्होंने कहा कि अभियान निरंतर चलता रहेगा तथा जो भी नियमों की अनदेखी करते हुए मिलेगा उस पर निमय अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। टीम ने शहर की दुकानों पर भी छापेमार अभियान चलाया तथा खुले रूप से शो पीस किए गए तंबाकू गुटखा का जब्त कर दुकानदारों पर जुर्माना ठोका। दुकानदारों पर हुई कार्रवाई की सूचना जैसे ही अन्य दुकानदारों को मिली तो उनमें हडकंप मच गया तथा वो दुकान पर रखे तंबाकू गुटखा को इधर उधर करते हुए नजर आए। टीम में हेल्थ इंस्पेक्टर जगदीश जांगड़ा, ओमपति, सुनील सहित पुलिस कर्मचारी भी साथ रहे।

पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य को पहुंचाता है नुकसान

जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो खुद के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ करते ही हैं साथ की साथ इसका धुआं पर्यावरण तथा जो लोग धूम्रपान नहीं करते उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जो लोग अपना उपचार करवाने आते हैं वो पहले ही बीमार होते हैं तथा जब उनके आस पास कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उन्हें समस्या अधिक बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी अस्थमा रोगियों को उठानी पड़ती है तथा जब धूम्रपान करने वालों को टोका जाता है तो वो लड़ाई पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को स्पेशल अभियान चलाया गया।

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना है मना

डिप्टी सिविल सर्जन डाक्टर विनोद पंवार ने कहा कि वैसे तो धूम्रपान और गुटखा का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन जिन लोगों को इसकी लत पड़ जाती है उन्हें सार्वजनिक स्थान जैसे सामान्य अस्पताल परिसर, रेलवे स्टेशन , बस स्टैंड आदि पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर इनका प्रयोग करना अपराध की श्रेणी में आता है तथा इसके लिए जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है उस पर अधिक से अधिक 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

23 लोगों पर लगाया चार हजार रुपये जुर्माना

डिप्टी सिविल सर्जन विनोद पंवार ने बताया कि बुधवार को उनकी टीम ने बस स्टैंड, सेक्टर 13, हांसी गेट, एमसी चौक सहित अन्य स्थानों पर अभियान चलाया। इस दौरान 23 लोग नियमों की अनदेखी करते हुए पाए गए तथा उन पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग धूम्रपान और गुटखे का सेवन करते हैं वो इसे जल्द से जल्द छोड़ दे ताकि उन्हें कोई बीमारी अपनी गिरफ्त में न ले।

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