2004 में चयनित एचसीएस अधिकारियों के मामले की सुनवाई स्थगित

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने मंगलवार को सभी पक्षों के आग्रह पर यह आदेश जारी किया।;

Update: 2021-12-07 14:10 GMT

साल 2004 में चयनित एचसीएस अधिकारियों के मामले की सुनवाई 15 दिसंबर तक स्थगित हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने मंगलवार को सभी पक्षों के आग्रह पर यह आदेश जारी किया।

इस मामले में पहले ही हरियाणा सरकार कोर्ट को बता चुकी है कि 2004 की भर्ती की सभी अधिकारियों की सेवा समाप्त करने का सरकार ने निर्णय लिया है और सेवा नियमों के तहत सबको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 27 फरवरी 2016 को हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर नियुक्ति दी गई थी। तब 38 उम्मीदवारों में से 23 को एचसीएस (कार्यकारी शाखा) के पद पर नियुक्ति दी गई थी, जिसमें से 19 एचसीएस (कार्यकारी शाखा) के रूप में कार्यरत हैं और दो उम्मीदवारों को डीएसपी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था।

इस मामले में ध्यान रखने की बात यह है कि जिन अधिकारियों को सरकार ने सेवा से हटाने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया है। उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है।

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