हाई कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई, हरियाणा सरकार को नोटिस

कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगली सुनवाई तक अगर पुलिस (police) किसी भी मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूूछताछ करना चाहे तो वह केवल भरतपुर केंद्रीय जेल में सक्षम कोर्ट और प्राधिकरण के वारंट से ही कर सकेगी। बता दें, हाई कोर्ट में लॉरेंस ने अपनी याचिका में कहा है कि उसे हरियाणा, पंजाब व राजस्थान पुलिस से खतरा है।;

Update: 2020-08-29 04:57 GMT

चंडीगढ़। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर सुर्खियों में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अमोल रत्न ने हरियाणा सरकार को 18 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर पूछा है , क्यों ना राजस्थान की भरतपुर सेंट्रल जेल में ही हरियाणा पुलिस बिश्नोई से पूछताछ कर ले।

कोर्ट ने सरकार को इस बाबत राजपत्रित स्तर के अधिकारी का अगली सुनवाई से पहले जवाब दायर करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगली सुनवाई तक अगर पुलिस किसी भी मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूूछताछ करना चाहे तो वह केवल भरतपुर केंद्रीय जेल में सक्षम कोर्ट और प्राधिकरण के वारंट से ही कर सकेगी।

बता दें, हाई कोर्ट में लॉरेंस ने अपनी याचिका में कहा है कि उसे हरियाणा, पंजाब व राजस्थान पुलिस से खतरा है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस उसे सिरसा प्रोडक्शन वारंट पर ले जाना चाहती है उसे भय है कि कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की तरह पुलिस उसका भी एनकाउंटर कर सकती है, इसलिए उसे उचित सुरक्षा देकर और उसके हाथ पैर बांध कर हरियाणा ले लाया जाए, जिससे पुलिस भागने के आरोप में उसका फर्जी एनकाउंटर न कर सके। पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतरिया गांव का रहने लॉरेंस इस समय राजस्थान के भरतपुर की सेंट्रल जेल सेवर में सजा काट रहा है। सिरसा में दर्ज एक केस में हरियाणा पुलिस उसको प्रोडक्शन वारंट पर ले जाना चाहती है

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