हरियाणा में प्रशासनिक पदों पर पुलिस अफसरों को तैनात करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

एसोसिएशन ने अध्यक्ष वंदना दिसोदिया के माध्यम से हाई कोर्ट में दायर याचिका में भाजपा-जेजेपी सरकार के गैर-आइएएस या गैर-एचसीएस अधिकारियों को आइएएस या राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के कैडर के पदों पर नियुक्त करने के आदेश को रद करने की मांग की है।;

Update: 2020-12-11 05:15 GMT

हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा आइएएस व एचसीएस कैडर के पदों पर आइपीएस, एचपीएस व अन्य सेवा के अधिकारियों को तैनात करने का मामला हाई कोर्ट (High Court) पहुंच गया है।वीरवार को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट के जज राजबीर सेहरावत ने सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 22 जनवरी के लिए नोटिस (Notice) जारी कर जवाब तलब किया है।

एसोसिएशन ने अध्यक्ष वंदना दिसोदिया के माध्यम से हाई कोर्ट में दायर याचिका में भाजपा-जेजेपी सरकार के गैर-आइएएस या गैर-एचसीएस अधिकारियों को आइएएस या राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के कैडर के पदों पर नियुक्त करने के आदेश को रद करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार का यह कदम सिविल सेवाओं के अधिकारियों के सचिवीय और प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त कर देगा और प्रशासन की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है।

याचिका के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा , भारतीय वन सेवा , भारतीय राजस्व सेवा, हरियाणा पुलिस सेवा और कार्यकारी अभियंताओं, राज्य की सेवा में वरिष्ठ व्याख्याताओं सहित विभिन्न अन्य सेवाओं के सदस्यों को आईएएस व एचसीएस के अधिकारियों को दिए वाले पदों पर कार्यकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में तैनात किया जा रहा है।

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