सौर ऊर्जा खरीदने को हाईकोर्ट में दी चुनौती, जानें क्या है समझौता

इस समझौते (Agreement) के अनुसार 25 वर्ष के लिए 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद एक टैरिफटॉप पर की जाएगी, इसके खिलाफ पंचकूला निवासी डाक्टर मोनिका शर्मा व अन्य ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका(public interest litigation) दायर कर इस समझौते पर सवालिया निशान लगाते हुए इस समझौते को रद करने की मांग की।;

Update: 2020-10-29 06:58 GMT

हरियाणा पावर खरीद केंद्र (एचपीपीसी) द्वारा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 50 मेगावाट सौर ऊर्जा के एक निजी कंपनी से समझौता करने को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में चुनौती दी गई है। 

एएमप्लस सन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ हरियाणा पावर खरीद केंद्र के बीच समझौते को पिछले महीने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपनी मंजूरी दे दी गई थी। इस समझौते के अनुसार 25 वर्ष के लिए 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद एक टैरिफटॉप पर की जाएगी, इसके खिलाफ पंचकूला निवासी डाक्टर मोनिका शर्मा व अन्य ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस समझौते पर सवालिया निशान लगाते हुए इस समझौते को रद करने की मांग की। बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस जसवंत सिंह पर आधारित बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील के आग्रह पर इस मामले को बहस के लिए 5 नवम्बर तक स्थगित कर दिया।

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