ऐलनाबाद उपचुनाव करवाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।;

Update: 2021-08-05 13:16 GMT

ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर उप चुनाव करवाने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं की तरफ से हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। वीरवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस रवि शंकर झा पर आधारित बेंच ने केंद्रीय चुनाव आयोग के वकील से इस बाबत सवाल किया तो, कोर्ट को बताया गया कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से मिले इनपुट व उसकी सहमति पर चुनाव स्थगित किए थे। जैसे ही उनको सकारात्मक इनपुट मिलेगा वो इस पर निर्णय लेंगे।

इस जवाब के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। इस मामले में दायर याचिका में कहा गया था कि अभय चौटाला के इस सीट से 27 जनवरी को त्यागपत्र देने के बाद इस क्षेत्र का कोई भी नुमाइंदा नहीं रहा, जिसका सीधा प्रभाव इस क्षेत्र के विकास कार्य पर पड़ रहा है। याचिका में कहा गया कि नियमों के अनुसार छह माह के भीतर रिक्त सीट पर चुनाव करवाना अनिवार्य है। 27 जुलाई को इस सीट को रिक्त हुए छह माह का समय पूरा हो गया है। लगभग एक महीना पूर्व इस मांग को लेकर चुनाव आयोग को एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया था। लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद अभी तक आयोग ने चुनाव बारे कोई निर्णय नहीं लिया। याचिका में कहा गया कि अब राज्य में कोरोना केस में काफी कमी आई है, सिरसा, जिस जिले में यह विधानसभा क्षेत्र है वहां केस की संख्या नाममात्र है। कानूनन किसी भी क्षेत्र को उसके प्रतिनिधि का चुनाव करने से वंचित नहीं रखा जा सकता।

Tags:    

Similar News