हाईकोर्ट ने 816 चयनित आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को दिया बड़ा झटका, भर्ती रद

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर मोहर लगा दी है जिसके तहत सिंगल बेंच ने भर्ती को रद करने का आदेश दिया था।;

Update: 2020-11-10 13:47 GMT

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court)  ने 816 चयनित आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश पर मोहर लगा दी है जिसके तहत सिंगल बेंच ने भर्ती को रद करने का आदेश दिया था।

याचिका दाखिाल करते हुए विनोद कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट की खंडपीठ को बताया कि हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग ने आर्ट एंड क्रफ्ट शिक्षकों के 816 पदों केलिए 2006 में आवेदन मांगा था। इसके अनुरूप बड़ी संख्या में आवेदन पहुंचे। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। जुलाई 2008 में परीक्षा की तारीख तय की गई और इसके बाद इंटरव्यू की तारीखें तय की गई। इस सब के बीच एक बार फिर से आयोग ने फैसला बदल लिया और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों से 8 गुना आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का निर्णय लिया।

हैरानी की बात यह रही कि आयोग ने एक बार फिर से अपने निर्णय को बदल लिया और सभी आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का निर्णय लिया। सिंगल बेंच ने भर्ती में असफल रहे आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका मंजूर कर भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से आयोजित करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को अब खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश में कोई खामी नजर नहीं आती है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी जा सकती है। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से अपील की कि जब तक नई भर्ती नहीं हो जाती है तब तक उन्हें काम करने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। 

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